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Will Arvind Kejriwal Get Bail From Delhi High Court: अरविंद केजरीवाल आ सकेंगे तिहाड़ जेल से बाहर?, जमानत पर आज फैसला सुनाएगा दिल्ली हाईकोर्ट

Will Arvind Kejriwal Get Bail From Delhi High Court: ईडी ने शराब घोटाला मामले में अरविंद केजरीवाल पर किंगपिन होने और 100 करोड़ की घूस लेने का आरोप लगाया है। दिल्ली हाईकोर्ट से एक बार अरविंद केजरीवाल को जमानत नहीं मिली थी। आज एक बार सबकी नजर हाईकोर्ट पर है।

नई दिल्ली। अरविंद केजरीवाल के लिए आज का दिन अहम है। उनकी जमानत पर दिल्ली हाईकोर्ट की डबल जज की बेंच आज फैसला सुनाने वाली है। अरविंद केजरीवाल को बीते दिनों राउज एवेन्यू कोर्ट की वेकेशन बेंच जज न्याय विंदु ने जमानत दे दी थी, लेकिन ईडी ने इसे दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। ईडी का कहना था कि जज ने बिना दस्तावेज देखे ही अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी। साथ ही जमानत को चुनौती देने के लिए जांच एजेंसी को वक्त तक नहीं दिया।

anxious arvind kejriwal

दिल्ली हाईकोर्ट में भी ईडी ने अपने दस्तावेज रखे और अरविंद केजरीवाल की जमानत का विरोध किया। ईडी का मुख्य तौर पर यही कहना था कि जांच के इस बिंदु पर जमानत नहीं मिलनी चाहिए। साथ ही ईडी का दावा है कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ उसके पास पुख्ता सबूत हैं। ईडी की तरफ से राउज एवेन्यू कोर्ट के आदेश को चुनौती देने के साथ ही दिल्ली हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की जमानत पर अपना फैसला आने तक रोक लगा दी थी। बता दें कि ईडी ने शराब घोटाला मामले में अरविंद केजरीवाल पर किंगपिन होने और 100 करोड़ की घूस लेने का आरोप लगाया है।

दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से अरविंद केजरीवाल की जमानत पर स्टे दिए जाने के खिलाफ उनके वकील सुप्रीम कोर्ट भी गए थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी राहत नहीं दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पहले वो देखना चाहता है कि दिल्ली हाईकोर्ट क्या फैसला सुनाता है। उस फैसले के बाद ही सुनवाई होगी। अब देखना है कि अरविंद केजरीवाल को दिल्ली हाईकोर्ट से जमानत मिलती है, या उनको अपनी रिहाई के लिए सुप्रीम कोर्ट में कानूनी जंग लड़नी पड़ती है। दिल्ली हाईकोर्ट पहले एक बार अरविंद केजरीवाल की जमानत अर्जी को खारिज कर चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने लोकसभा चुनाव के दौरान प्रचार के लिए अरविंद केजरीवाल को 21 दिन की जमानत दी थी। उनको 2 जून को फिर तिहाड़ जेल जाकर सरेंडर करना पड़ा था।