हल्द्वानी

Uttarakhand: मुख्यमंत्री ने मीडिया से बातचीत के दौरान बताया है कि अब तक 1 हजार से भी ज्यादा जगहों को सर्वेक्षण कराया गया है, जहां अवैध मजारे बनाई गई है। सीएम धामी इन अवैध मजारों को हटाने के लिए 6 माह का समय दिया गया है।

आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने अगली सुनवाई तक जमीन खाली कराने पर रोक लगाकर हजारों परिवार के घरों को उजड़ने से बचा तो लिया। इसके साथ ही रेलवे और राज्य सरकार को नोटिस जारी कर आदेश दिया है कि यह पुष्टि करके दिखाया जाए कि यह रेलवे की जमीन है।

Uttarakhand: सीएम धामी पहले ही इस पूरे मसले में कोर्ट के फैसले के अनरूपण कार्य करने का बात कहते हुए आ रहे हैं, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर उनकी प्रतिक्रिया पर ध्यान देने की आवश्यकता है। दरअसल, सीएम धामी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कहा कि वो रेलवे की भूमि है और रेल विभाग का हाई कोर्ट और उच्च न्यायालय में मुकदमा चल रहा था।

Haldwani demolition case: सुप्रीम कोर्ट ने जमीन पर रेलवे द्वारा किए जा रहे निर्माण कार्य पर रोक लगाने का निर्देश भी दिया है। अब इस मामले की अगली सुनवाई सात फरवरी को होगी। वहीं, सुप्रीम कोर्ट हाईकोर्ट द्वारा दिए गए फैसले के बारे में बताया कि आखिर   कोर्ट ने अपने फैसले में ये नहीं बताया कि यह जमीन किसकी है।

Uttarakhand: अब इस पूरे मसले को लेकर राजनीति तेज हो चुकी है। इसी कड़ी में आज सपा नेता एसटी हसन हल्द्वानी पहुंचे। जहां उन्होंने प्रदर्शनकारियों की सूध ली। उन्होंने दावा किया मैं यहां राजनीति करने नहीं आया हूं। लेकिन मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा कि आखिर एकाएक रेलवे के पास इतनी जमीन कहां से आ गई है।

उत्तराखंड के रानीखेत में अमित के नाम से अग्निवीर की भर्ती में शामिल होने आए ताहिर खान नाम के युवक को गिरफ्तार किया गया है। उसे सेना की टीम ने बुधवार को भर्ती के दौरान फर्जी दस्तावेजों के साथ धर दबोचा। उसने अमित के नाम से फर्जी दस्तावेज उत्तराखंड के ही हल्द्वानी से बनवाए थे।

उत्तराखंड (Uttarakhand) वानिकी अनुसंधान संस्थान (Forestry Research Institute) में स्वतंत्रता दिवस (Independence day) के मौके पर शहीदों को श्रद्धांजलि (Tribute to martyrs) दी गई।


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