कोर्ट

Gyanvapi Case: उच्च न्यायालय अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद समिति द्वारा दायर एक अपील पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें वाराणसी अदालत के उस आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें हिंदू भक्तों को ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के भीतर व्यास मंच पर प्रार्थना करने की अनुमति दी गई थी।

Monu Manesar: मुस्लिम पक्ष की ओर से शोभायात्रा में मोनू मानेसर के शामिल होने के शक के आधार पर पथराव किया था, जिसके बाद काफिले में शामिल लोगों ने भी जवाबी पथराव किया था, जिसके बाद स्थिति हिंसात्मक हो गई थी, जिसमें कई लोग घायल हो गए थे, तो कई लोगों की मौत हो गई थी।

Amarmani Tripathi: यह मामला उन दिनों का है, जब सूबे में बसपा की सरकार थी और कवियत्री मधुमति शुक्ला की हत्याकांड में जेल की हवा खा रहे अमरमणि त्रिपाठी बसपा सरकार में मंत्री थे। लिहाजा उनकी राजनीति में तूती बोलती थी। इस बीच उभरती हुई कवियत्री मधुमति शुक्ला पर उनका दिल आ गया। उस वक्त मधुमति छोटे-छोटे सम्मेलनों में हिस्सा लिया करती थीं।

राहुल गांधी ने वीर सावरकर के बारे में महाराष्ट्र में कथित तौर पर ये बयान दिया था। राहुल ने दावा किया था कि वीर सावरकर ने अंग्रेजों की मदद की थी। राहुल ने कहा था कि सावरकर ने अंग्रेजों को चिट्ठी लिखकर कहा था कि मैं आपका नौकर रहना चाहता हूं। इसी मामले में राहुल के खिलाफ केस हुआ है।

मोदी सरनेम वालों की मानहानि के ही मामले में बीते दिनों गुजरात में सूरत की अदालत से राहुल गांधी को 2 साल की सजा हुई थी। वहां उनके खिलाफ बीजेपी के विधायक और पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी ने मानहानि का केस किया था। 2 साल की सजा कोर्ट से मिलने के बाद राहुल जमानत पर हैं। उन्होंने सेशंस कोर्ट में अपील की है।

Manish Sisodia: उन्होंने जमानत के लिए कोर्ट में याचिका दाखिल की थी, लेकिन सीबीआई ने कोर्ट में उक्त याचिका का विरोध किया। सीबीआई ने कहा कि मामले को लेकर सिसोदिया पर कई गंभीर आरोप लगे हैं। यहां तक उनके ऊपर मामले से जुड़े साक्ष्यों को नष्ट करने का भी आरोप लगा है, जिसे देखते हुए अभी उनके तफसील से पूछताछ करनी है।

Land For Job Scam: राउज एवेन्यू कोर्ट ने तीनों को 50 हजार रुपए के निजी मुचलके पर जमानत दी है। रेलवे में नौकरी के बदले जमीन मामले (Land For Job Scam) में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव, पत्नी राबड़ी देवी और बेटी मीसा भारती समेत कोर्ट पहुंचे थे। यहां मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट ने तीनों को निजी मुचलके पर जमानत दे दी है।   

Asaram Bapu Convicted: आरोप लगाने वाली दोनों बहनें शादीशुदा हैं। दोनों बहनों ने आरोप लगाया था कि आसाराम ने लंबे समय तक दोनों के साथ दुष्कर्म किया। जिसके बाद आसाराम के खिलाफ दोनों बहनों ने सूरत में जहांगीरपुरी थाने में प्राथमिकी दर्ज करवाई।

Ram Rahim: ध्यान रहे कि इससे पूर्व पैरोल पर जेल से बाहर आने के बाद बाबा नें श्रुद्धालुओं से मुलाकात की थी। और कोई भी कदम उठाने से पहले कई मर्तबा सोचना का भी सुझाव दिया था। बाबा ने अपने भक्तों को धैर्य से काम करने का सुझाव दिया था। हालांकि उन्होंने यह बयान किस संदर्भ में दिया था।

मुस्लिम पक्ष का कहना है कि उसे उम्मीद है कि आज कोर्ट हिंदू पक्ष की अर्जी को खारिज कर देगा। उसका तर्क है कि जिला अदालत में मस्जिद की बाहरी दीवार पर हिंदू देवी-देवताओं की पूजा की मंजूरी का मामला है। जबकि, आज जिस अर्जी पर फैसला आना है, वो मस्जिद के नाम से संबंधित है।