ट्यूशन फीस

दिल्ली सरकार(Delhi Government) के शिक्षा निदेशालय ने एक आदेश जारी करते हुए कहा, "लॉकडाउन(Lockdown) अवधि के दौरान निजी-सहायता प्राप्त,मान्यता प्राप्त स्कूलों के छात्रों को ट्यूशन फीस के अलावा कोई शुल्क नहीं देना है।