Navjot Singh Siddhu :सिद्धू पर आरोप लगे कि उन्होंने लापरवाही के चलते उस व्यक्ति को रौंद दिया। आपको बता दें कि सितंबर 1999 में, पटियाला सत्र न्यायालय ने सिद्धू पर लगे हत्या के आरोपों को खारिज कर दिया था। वहीं जब मामला पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट पहुंचा, तो फैसला सिद्धू के खिलाफ चला गया। दिसंबर 2006 में हाई कोर्ट ने पटियाला सत्र न्यायालय के फैसले को पलटते हुए सिद्धू और संधू को आईपीसी की धारा 304 (II) के अनुसार गैर इरादतन हत्या का दोषी करार दिया गया।