Rahul Gandhi: इससे पूर्व गुजरात की सूरत कोर्ट ने राहुल को मोदी सरनेम मामले में दो साल की सजा सुनाई थी। इसके बाद उन्हें अपनी सांसदी से हाथ धोना पड़ा था। ध्यान रहे कि जन-प्रतिनिधित्व कानून के तहत अगर किसी राजनेता को किसी मामले में दो साल या उससे अधिक की सजा सुनाई जाती है, तो उसकी संसद सदस्यता निरस्त कर दी जाती है।