मद्रास हाईकोर्ट

Madras High Court On Temples: कोर्ट ने कहा कि किसी भी धर्म के रीति रिवाज और प्रथाओं में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता। मंदिर कोई पिकनिक स्पॉट या पर्यटन स्थल नहीं है। तमिलनाडु में सरकार के पास ही सभी मंदिरों को देखने का अधिकार है। ऐसे में कोर्ट ने उसे ये आदेश दिया है।

जिस वक्त केस दर्ज हुआ, उस समय पोनमुडी तमिलनाडु के खनिज मंत्री थे। साल 2016 में एमपी-एमएलए कोर्ट ने पोनमुडी और विशालाक्षी को बरी कर दिया था। मद्रास हाईकोर्ट ने अब निचली अदालत का बरी करने का फैसला पलटते हुए दोनों को दोषी ठहराकर सजा सुना दी है।

बाबा रामदेव (Baba Ramdev) की कंपनी पतंजलि (Patanjali) को कोरोनिल दवा (Coronil Medicine) के मामले में सुप्रीम कोर्ट (SC) से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने चेन्नई की एक कंपनी की याचिका को स्वीकार करने से मना कर दिया जिसमें मद्रास हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने की मांग की गई थी।