वरिष्ठ वकील संजय हेगड़ेव

पिछले 67 दिनों से चल रहे इस धरने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है कि देश में प्रोटेस्ट का अधिकार सबको है लेकिन सड़क बंद करने का अधिकार किसी को नहीं है।