संजय चंद्रा

सुप्रीम कोर्ट (Supreme court) ने रियल एस्टेट कंपनी (Real Estate Company) यूनिटेक (Unitech) के पूर्व प्रमोटरों संजय चंद्रा और अजय चंद्रा को जमानत देने से शुक्रवार को इनकार कर दिया।

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने रियल एस्टेट कंपनी यूनिटेक (Unitech) के पूर्व प्रमोटरों संजय चंद्रा (Sanjay Chandra) और अजय चंद्रा (Ajay Chandra) को जमानत देने से शुक्रवार को इनकार कर दिया, जिन्हें 2017 में घर खरीदने वाले ग्राहकों को धोखा देने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।

प्राप्त दस्तावेज के मुताबिक टूजी के आरोपी रहे यूनिटेक फर्म ने वर्ष 2007-2008 में राजीव गांधी फाउंडेशन में चंदा दिया था। इसके बाद यूनिटेक की सब्सिडियरी इकाई यूनिटेक वायरलेस को 2008 में 'पहले आओ, पहले पाओ' के आधार पर 1.658 करोड़ का पेन इंडिया टेलीकॉम लाइसेंस मिला था।

पीठ ने चंद्रा को अंतरिम जमानत की अनुमति देते हुए उन्हें नियमित जमानत के लिए दूसरी याचिका वापस लेने को कहा। यह मामला यूनिटेक द्वारा घर-खरीदारों के पैसे की कथित तौर पर धोखाधड़ी से संबंधित है, जिस मामले में चंद्रा का छोटा भाई भी जेल में बंद है।

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