स्वामी चिन्मयानंद

Swami Chinmayanand : गौरतलब है कि इसी मामले में गैर जमानती वारंट (एनबीडब्ल्यू) जारी होने के बाद भी चिन्मयानंद को 2022 में भगोड़ा घोषित कर दिया गया था. एनबीडब्ल्यू जारी होने के बावजूद वह कोर्ट में पेश नहीं हुए। इसके बाद, अदालत ने धारा 82 लागू की और चिन्मयानंद को भगोड़ा घोषित कर दिया। उधर, चिन्मयानंद के वकील की ओर से छात्रा और उसके दोस्तों के खिलाफ पांच करोड़ रुपये के मुआवजे की मांग का मुकदमा दायर किया गया है।

पूर्व केंद्रीय मंत्री ने स्थानीय हिंदू युवा वाहिनी इकाई द्वारा आश्रम में आयोजित एक कार्यक्रम में भी भाग लिया। संयोग से चिन्मयानंद को जमानत देने वाले हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को खारिज कर दी थी।

यौन शोषण के आरोप में शाहजहांपुर जेल में बंद पूर्व केंद्रीय राज्यमंत्री स्वामी चिन्मयानंद को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सोमवार को चिन्मयानंद की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी है। बता दें, हाई कोर्ट ने 16 नवंबर को फैसला सुरक्षित किया था।