इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अजान को लेकर एक बड़ा फैसला दिया है। कोर्ट ने कहा है कि अजान इस्लाम का अहम हिस्सा है। लेकिन इसके साथ ही हाईकोर्ट ने एक और बात कही है।