Ashish Mishra

Lakhimpur Kheri Case: आशीष मिश्रा पर आरोप है कि वो जिस गाड़ी में सवार थे, उसी गाड़ी से प्रदर्शनकारी किसानों की कुचलकर हत्या कर दी गई थी, जबकि आशिष का दावा है कि वो जिस गाड़ी में सवार था, उस गाड़ी से किसानों को नहीं कुचला गया, लेकिन अब इस पूरे मामले में आशीष को जब से आरोपी बनयाा गया है , तब से वो लगातार कोर्ट कचहरी का सामना कर रहा है।

Lakhimpur Kheri Case: सुप्रीम कोर्ट ने पूरे मामले पर जारी सुनवाई पर कहा कि ऐसा करने से दूसरे मामलों की सुनवाई पर असर पड़ेगा। उन्होंने आगे कहा कि ट्रायल जज मामले की सुनवाई कर रही है, ताकि जल्द से जल्द मामले का निपटारा हो सकें। वहीं, अब तक मामले में 6 स्टेटस रिपोर्ट दाखिल हो चुकी हैं। अब अगली सुनवाई जुलाई में होगी।

Lakhimpur Violence Case: अपने बचाव में दलील देते हुए कहा था कि उन्हें फंसाया जा रहा है। कहा था कि जिस वक्त यह हादसा हुआ, उस वक्त गाड़ी में वो सवार ही नहीं थे। बहरहाल, पुलिस जांच में आशीष दोषी पाए गए जिसके बाद अब कोर्ट ने भी आरोप तय कर दिए हैं।

अफसरों के मुताबिक जांच रिपोर्ट में खुलासा होने के बाद पुलिस ने दिलबाग के दोनों दोस्तों जीतेंद्र और विपिन के बयान 164 के तहत मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज कराए हैं। दिलबाग सिंह ने पुलिस को दी अपनी शिकायत में दोनों को खुद पर हुए हमले का गवाह भी बताया था।

Lakhimpur kheri: 4 अप्रैल को मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना की अध्यक्षता वाली पीठ ने सभी पक्षों को सुनने के बाद मामले में अपने आदेश को सुरक्षित रख लिया था। 10 फरवरी को इलाहाबाद उच्च न्यायालय की एकल पीठ ने आशीष मिश्रा को मामले में जमानत दे दी थी। इससे पहले वो करीब चार महीने तक हिरासत में रहा था।