याचिकाकर्ता का आरोप है कि दिल्ली वक्फ बोर्ड के सदस्य और अध्यक्ष के रूप में 12 मार्च, 2016 से सात अक्टूबर, 2016 तक के अमानतुल्लाह खां के कार्यकाल के दौरान उन पर बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार, अनियमितताएं और गैरकानूनी काम करने के आरोप लगे थे।