इससे पहले 21 दिसंबर 2019 को पटना के फैमिली कोर्ट ने तेजप्रताप को 2 लाख रुपए और हर महीने ऐश्वर्या को 22000 रुपए देने का आदेश दिया था। ऐश्वर्या ने इसे ही पटना हाईकोर्ट में ये कहते हुए चुनौती दी थी कि उन्होंने तो कोर्ट से गुजारा भत्ते की कोई मांग ही नहीं की। हाईकोर्ट ने फैमिली कोर्ट के आदेश को रद्द कर दिया है।