Gyanvapi masjid case decision today

Varanasi; उन्होने अपनी याचिका में यह दलील दी कि 1991 का ‘’प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट’’ किसी धार्मिक स्थल के स्वरूप को निर्धारित करने से नहीं रोकता। इसके अलाव इस्लामिक सिध्दान्तों के आधार पर भी देखें तो मन्दिर तोड़कर बनाई गई कोई भी मस्जिद वैध नहीं हो सकती।

Gyanvapi Mosque Case: इसी बीच अब सपा नेता रुबीना का ज्ञानवापी मस्जिद सर्वे मामले पर एक वीडियो सामने आया है जिसमें वो कह रही है कि, आजकल जो ज्ञानवापी का मामला चल रहा है। ये मसला चारों तरफ फैला हुआ है। ज्ञानवापी मस्जिद नहीं वहां पर मंदिर था प्राचीनकाल में। इस पूरे मामले में मेरा ये कहना है कि और मैं ये मानती हूं इस मामले में कि हिंदू पक्ष जो दावा कर रहा है