hate speech case

Azam Khan: स्पेशल कोर्ट के इस फैसले के बारे में बात करते हुए आजम खान के वकील विनोद शर्मा ने कहा, "हमें न्यायालय द्वारा दोष मुक्त करने का निर्णय सुनाया गया है। वो हेट स्पीच वाले मामले जिसमें सजा सुनाई गई थी, अब कोर्ट ने हमें निर्दोष करार दिया है। जो 185 से संबंधित मुकदमें थे, कोर्ट का उसमें फैसला आया है।" हालांकि बीते साल इस केस में तीन साल की सजा सुनाए जाने के बाद सपा नेता की विधायक की सदस्यता रद्द कर दी गई थी। वहीं बीते साल उनकी सदस्यता जाने के बाद रामपुर में उपचुनाव भी कराए गए थे।

Azam Khan: इसका मतलब है कि आजम खान रामपुर सीट से विधायक नहीं है। आजम खान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और रामपुर के तत्कालीन डीएम के खिलाफ भड़काऊ बातें कहने का आरोप था। स्पेशल एमपी/एमएलए कोर्ट ने उन्हें इस मामले में दोषी करार देकर तीन साल की सजा सनाई।