दिल्ली हाईकोर्ट ने सीएए के विरोध में चल रहे हिंसक प्रदर्शनों की सुनवाई के दौरान बड़ा संदेश दिया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने साफ कहा है कि हिंसात्मक गतिविधियों में लगे हुए लोगों के खिलाफ कार्यवाही करने के मामले में कोई देरी नहीं होनी चाहिए। उसके लिए कोर्ट के आदेश की जरूरत नहीं है।