सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने सोमवार को बड़ा फैसला लेते हुए कहा कि अगर बिल्डर वक्त पर फ्लैट की डिलीवरी नहीं कर पाते हैं तो उन्हें फ्लैट की कॉस्ट पर हर साल बायर्स को इंटरेस्ट पेमेंट करना होगा।