हुब्बली नगरपालिका की ओर से कोर्ट को बताया गया कि ईदगाह मैदान में मुस्लिमों को सिर्फ ईद और बकरीद पर ही नमाज अदा करने की मंजूरी मिली हुई है। मैदान नगरपालिका का है। वहीं, याचिकाकर्ता ने दलील दी कि ईदगाह मैदान में गणेश चतुर्थी मनाने की मंजूरी मिलने से सांप्रदायिक सद्भाव नष्ट हो सकता है, लेकिन कोर्ट ने याचिकाकर्ता की दलील नहीं मानी।