जस्टिस यूयू ललित और जस्टिस एस. रवींद्र भट ने इस प्रावधान के खिलाफ, जबकि जस्टिस दिनेश माहेश्वरी, जस्टिस बेला त्रिवेदी और जस्टिस जेबी पारदीवाला ने इसके पक्ष में अपना फैसला सुनाया। 3-2 के बहुमत से फैसला होने के कारण संविधान के इससे संबंधित 103वें संशोधन का मोदी सरकार का फैसला लागू रहेगा।
आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को 10 फीसदी आरक्षण देने का केंद्र सरकार का फैसला सही है। जस्टिस दिनेश माहेश्वरी, जस्टिस बेला त्रिवेदी और जस्टिस जेबी पारदीवाला ने पक्ष में और चीफ जस्टिस यूयू ललित और जस्टिस रवींद्र भट ने विपक्ष में फैसला दिया।