Same Sex Marriage: कोर्ट ने इससे जुड़े कई पहलुओं पर सवाल उठाया। कोर्ट ने कहा कि अगर समलैंगिक जोड़ों की शादी को कानूनी मान्यता दे भी दी जाती है, तो अगर आगे चलकर ऐसे जोड़ों की अलवाग की स्थिति पैदा होती है और बात तलाक तक पहुंच जाती है, तो ऐसे में तलाक के लिए क्या प्रावधान रहेंगे।
Same Sex Marriage Verdict: जस्टिस संजय किशन कौल ने कहा कि समलैंगिक विवाह की रवायत प्रचीन काल से रही है। ऐसे पौराणिक कथाएं इस बात को प्रमाणित करती हैं कि समलैंगिक विवाह की परंपरा वर्षों से हमारे देश में रही है। इसके साथ ही मैं इस बात के भी खिलाफ हूं कि समलैंगिक विवाह स्पेशल मैरिज एक्ट के खिलाफ है।
समलैंगिक विवाह की मंजूरी के लिए याचिका देने वालों की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस के नेता और वकील अभिषेक मनु सिंघवी, वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी, मेनका गुरुस्वामी और अरुंधति काटजू ने पक्ष रखा। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने केंद्र की राय के बारे में पक्ष सुप्रीम कोर्ट के सामने रखे।
सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 सदस्यीय संविधान पीठ समलैंगिक विवाह मामले में फैसला देगी। इस पीठ में जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस एस. रवींद्र भट्ट, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस हिमा कोहली अन्य सदस्य हैं। इस साल अप्रैल से मई तक सुनवाई हुई थी।
Same Sex Marriage: बीते दिनों समलैगिंक विवाह के संदर्भ में कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी, जिसमें वैध ठहराने की मांग की गई थी। वहीं, अब इस पर कल फैसला आना है, तो ये देखना होगा कि कोर्ट का इस पूरे मसले पर क्या रुख रहता है।
किरेन रिजिजू ने एक सवाल के जवाब में बताया कि उन्होंने दिल्ली से एलएलबी की, लेकिन कभी भी कोर्ट का दरवाजा नहीं देखा। रिजिजू ने कहा कि वो सामाजिक कार्यों से हमेशा जुड़े रहे। विद्यार्थी परिषद से जुड़ाव की वजह से बीजेपी में आए और अब मंत्री बनकर अपने काम को लगन से पूरा कर रहे हैं।
Same Sex Marriage: अब ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का उक्त प्रकरण पर क्या रुख अख्तियार करता है। इस पर सभी की निगाहें टिकी रहेंगी, लेकिन अब जिस तरह से केंद्र ने शीर्ष अदालत में हलफनामा दाखिल कर समलैंगिक विवाह का विरोध किया है, उसे लेकर अभी सियासी गलियारों में चर्चाओं का बाजार गुलजार हो चुका है।
LGBTQ Bill Pass: बिल पास होने के बाद अपनी खुशी जाहिर करते हुए बाइडेन ने कहा कि प्यार तो प्यार होता है..। जो लोग प्यार करते हैं उन्हें शादी का अधिकार भी होना चाहिए।