Trinamool Congress

West Bengal: स्थानीय टीएमसी नेताओं ने लस्कर की हत्या की साजिश के लिए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) के समर्थकों पर उंगली उठाई है। उनका आरोप है कि लस्कर की मौत टीएमसी के भीतर आंतरिक कलह का नतीजा है।

Mahua Moitra: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भाजपा सांसद निशिकांत दुबे के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी, जिन्होंने आरोप लगाया था कि मोइत्रा ने संसद में सवाल उठाने के बदले पैसे लिए थे।

Mamata Banerjee: बता दें कि पीएम मोदी ने शनिवार को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए पश्चिम बंगाल के हावड़ा में हो रहे बीजेपी के पंचायती राज परिषद कार्यक्रम को संबोधित करते ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी पर निशाना साधा था।

Parliament Live: अन्नाद्रमुक, आजसू, एमएनएफ, एनपीपी और एसएडी सहित अन्य एनडीए सहयोगियों और स्वतंत्र सांसदों के लिए 17 मिनट का अतिरिक्त समय आवंटित किया गया है।

Tripura TMC: पीयूष कांति बिस्वास ने अपना इस्तीफा टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी और पार्टी महासचिव अभिषेक बनर्जी को सौंप दिया। अपने त्याग पत्र में उन्होंने पार्टी के त्रिपुरा चैप्टर का नेतृत्व करने की जिम्मेदारी सौंपने के लिए उनका आभार व्यक्त किया। हालाँकि, राज्य चुनावों में असंतोषजनक परिणाम के कारण, उन्होंने पद छोड़ना और हार की जिम्मेदारी लेना उचित समझा।

पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव से पहले और मतदान के दौरान तो जमकर हिंसा हुई ही, वोटों की गिनती के दिन भी दक्षिण 24 परगना के भांगड़ इलाके में जबरदस्त बमबाजी होने की खबर है। हालात ये थे कि पूर्व विधायक अराबुल इस्लाम काउंटिंग सेंटर में ही फंस गए। कई जगह बिना फटे बम भी बरामद हुए हैं।

पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव से पहले हुई हिंसा में पहले भी कई लोगों की मौत हो चुकी है। भांगड़ और कैनिंग जैसे कोलकाता से सटे इलाकों में भी हिंसा की घटनाएं हुई हैं। दिनहाटा में हिंसा की घटना के बारे में पुलिस का कहना है कि बांग्लादेश से आए अपराधियों का इसमें हाथ है। आरोपियों की गिरफ्तारी की कोशिश जारी है।

आगामी लोकसभा चुनाव से पूर्व चुनाव आयोग ने कुछ दलों से राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा छीन लिया है। जिसमें सबसे पहले ममता की पार्टी टीएमसी शुमार है। टीएसी अब राष्ट्रीय पार्टी नहीं है। उधर, टीएमसी के अलावा राकांपा यानी की राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी, सीपीआई यानी की कम्युनिष्ट पार्टी ऑफ इंडिया से भी राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा छीन लिया गया है। आगामी लोकसभा चुनाव से पूर्व इन सभी दलों के लिए यह बड़ा झटका माना जा रहा है।

ममता बनर्जी ने खुद के खिलाफ शिकायत को रद्द करने की अपील हाईकोर्ट से की थी, लेकिन कोर्ट ने इस अपील को मानने से इनकार कर दिया। अब ममता को मुंबई के मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के कोर्ट में राष्ट्रगान के अपमान के केस का सामना करना होगा। इसमें 3 साल तक की कैद और जुर्माने का प्रावधान कानून के तहत है।

कासिम सिद्दीकी ने न्यूज चैनल रिपब्लिक बांग्ला से बात करते हुए कहा कि हम मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के लिए स्टियरिंग हैं। जिधर घुमाएंगे, लोग उधर ही जाएंगे। कासिम सिद्दीकी ने न्यूज चैनल के रिपोर्टर को दिखाते हुए कहा कि देखिए मुसलमान ही नहीं, हिंदू भी फुरफुरा शरीफ को मानते हैं।


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