मोदी सरकार ने पिछले साल तीन तलाक से जुड़े बिल को 25 जुलाई को लोकसभा में और 30 जुलाई को राज्यसभा में पास करवाया था। जिसके बाद एक अगस्त को राष्ट्रपति के हस्ताक्षर करने के बाद तीन तलाक कानून बन गया था।