अब कोर्ट के निर्देश के बिना कोई भी शिवलिंग को कोई छूएगा नहीं। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को छूट दी है कि वह जिला अदालत का दरवाजा खटखटा सकते हैं। जिला जज तय करेंगे कि मामले की सुनवाई की प्रक्रिय़ा कैसी होनी चाहिए। उधर, हिंदू पक्ष को कोर्ट की तरफ से अपना फैसला रखने के लिए तीन हफ्ते का समय दिया गया है।
ज्ञानवापी मस्जिद मामले को लेकर जिला कोर्ट में सुनवाई शुरू हो चुकी है। दोनों ही पक्ष कोर्ट में पहुंच चुके हैं। कोर्ट में दोनों ही पक्ष अपनी दलीलें रख रहे हैं।