Convicted: श्रीलंकाई नागरिक की पीटकर हत्या के मामले में पाकिस्तान में 89 दोषी, 6 को मौत की सजा

पाकिस्तान की मीडिया के मुताबिक कट्टरपंथी पार्टी तहरीक-ए-लब्बएक पाकिस्तान TLP के समर्थकों के साथ जुटी भीड़ ने 3 दिसंबर 2021 को सियालकोट जिले में एक कपड़ा कारखाने पर हमला किया था। वहां के जीएम प्रियंता कुमार थे।

Avatar Written by: April 19, 2022 6:27 am
priyantha kumar

इस्लामाबाद। दिसंबर 2021 में पंजाब प्रांत में श्रीलंका के एक नागरिक प्रियंता कुमार की पीट-पीटकर हत्या के मामले में पाकिस्तान की आतंकवाद रोधी अदालत ने 89 लोगों को दोषी ठहराते हुए 6 को मौत की सजा सुनाई है। 7 दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। पाकिस्तान की मीडिया के मुताबिक कट्टरपंथी पार्टी तहरीक-ए-लब्बएक पाकिस्तान TLP के समर्थकों के साथ जुटी भीड़ ने 3 दिसंबर 2021 को सियालकोट जिले में एक कपड़ा कारखाने पर हमला किया था। वहां के जीएम प्रियंता कुमार थे।

kot lakhpat jail

भीड़ का आरोप था कि प्रियंता ने ईशनिंदा की है। इसी आरोप में उन्हें भीड़ ने पहले जमकर पीटा और जब उनकी मौत हो गई, तो शव को जला दिया गया। इस केस में उग्गोकी थाने के प्रभारी की अर्जी पर आतंकवाद निरोधक कानून के तहत राजको इंडस्ट्रीज के श्रमिकों के खिलाफ केस दर्ज किया गया था और दोषियों की गिरफ्तारी की गई थी। घटना की वजह से पाकिस्तान और श्रीलंका के रिश्तों में भी तनाव आ गया था। पाकिस्तान में भी लोगों ने प्रियंता की हत्या की कड़ी निंदा की थी। लोगों ने जल्द से जल्द अपराधियों को सजा देने की मांग उठाई थी।

पाकिस्तानी कोर्ट ने इस साल 12 मार्च को 89 लोगों पर आरोप तय किए थे। दोषियों में 80 लोग बालिग और बाकी नाबालिग हैं। जज नताशा नसीम ने इस मामले की सुनवाई लाहौर के कुख्यात कोट लखपत जेल में की थी। मीडिया के मुताबिक पुलिस ने घटना से जुड़े वीडियो, डिजिटल सबूत, डीएनए सबूत, फॉरेंसिक सबूत और कई गवाह कोर्ट में पेश किए थे। जिसके बाद कोर्ट ने सभी दोषियों को सजा सुनाई है। अभी ये लोग फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी अपील कर सकते हैं।