नई दिल्ली। मुंबई आतंकी हमलों के आरोपी हाफिज सईद को टेरर फंडिंग (Terror Funding) के मामले में पाक की एक अदालत ने 10 साल की सजा सुनाई है। बता दें कि आतंकी हाफिज सईद पाकिस्तान में लाहौर की जेल में बंद है। जमात-उद-दावा के प्रमुख सईद की सजा का ऐलान पाक की एंटी टेरिरज्म कोर्ट ने किया है। इससे पहले अदालत ने टेरर फंडिंग के मामले में ही सईद के करीबी और जमात उद दावा के प्रवक्ता याह्या मुजाहिद को 32 साल की सजा सुना चुकी है। मुजाहिद के साथ आतंकी संगठन के दो और नेताओं को अपराधी बनाया था। फरवरी में एंटी टेरेरिज्म कोर्ट ने लाहौर में आतंकी गतिविधियों में आर्थिक मदद पहुंचाने को लेकर 11 साल की सजा सुनाई थी। गौर करने वाली बात ये है कि, 2008 में मुंबई में हुए आतंकी हमले में हाफिज सईद भारत में वांटेड चल रहा है।
मुंबई में हुए इस हमले में 10 आतंकवादियों ने 166 मासूमों को मौत के घाट उतार दिया था, वहीं सैकड़ों लोग घायल हो गए थे। सईद को संयुक्त राष्ट्र और अमेरिका ने पहले ही ‘वैश्विक आतंकी’ घोषित किया हुआ है। हाफिज की सजा को लेकर अधिकारी ने बताया कि एटीसी कोर्ट क्रमांक 1 के न्यायाधीश अरशद हुसैन भुट्टा ने केस नंबर 16/19 और 25/19 की सुनवाई की। काउंटर टेरेरिज्म डिपार्टमेंट की तरफ से ये सभी केस दाखिल किए गए थे।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, कोर्ट के एक अधिकारी ने बताया कि लाहौर की एंटी टैरिरिज्म कोर्ट ने गुरुवार को जमात उद दावा के प्रमुख हाफिज सईद समेत आतंकी संगठन के कुछ नेताओं को सजा सुनाई है। कुल 41 मामले संगठन के नेताओं के खिलाफ दर्ज हैं, जिनमें से 24 मामलों पर फैसला आ चुका है। जबकि, बचे हुए केस पर सुनवाई होनी बाकी है। सईद के खिलाफ चार मामलों में फैसला आ गया है।