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Donald Trump : कौन सा कानून लागू करने जा रहे डोनाल्ड ट्रंप जिससे हर गैर अमेरिकी की छिन सकती है नागरिकता?

Donald Trump : एलियन एनिमीज एक्ट, 1798 के तहत अमेरिकी राष्ट्रपति को दूसरे देशों से आए लोगों की नागरिकता के संबंध में फैसले का अधिकार मिलता है। इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी सेना में भर्ती ट्रांसजेंडरों को भी हटाने का फैसला किया है।

नई दिल्ली। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पद संभालने के बाद से लगातार नए-नए नियम कानून लागू कर रहे हैं। अमेरिका में रहने वाले अवैध अप्रवासियों को उनके देश भेजा जा रहा है। इस बीच ऐसी खबर है कि डोनाल्ड ट्रंप अब एक ऐसा कानून लागू करने जा रहे हैं जिससे अमेरिका में रहने वाले हर गैर अमेरिकी नागरिकता खतरे में पड़ सकती है और उसे अमेरिका छोड़कर वापस अपने देश जाना पड़ सकता है। ट्रंप एलियन एनिमीज एक्ट, 1798 को लागू करना चाहते हैं जो आज से लगभग 227 साल पहले बनाया गया था।

एलियन एनिमीज एक्ट, 1798 के तहत अमेरिकी राष्ट्रपति को दूसरे देशों से आए लोगों की नागरिकता के संबंध में फैसले का अधिकार मिलता है। मतलब अगर अमेरिका और किसी अन्य देश के बीच युद्ध चल रहा है तो अमेरिकी राष्ट्रपति किसी भी गैर अमेरिकी मूल के नागरिक को देश से बाहर कर सकते हैं। हालांकि वैसे तो यह कानून युद्ध काल के लिए बनाया गया था मगर अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इसे सामान्य तौर पर भी लागू करना चाहते हैं। वहीं अगर यह कानून लागू हो गया तो इससे उन लोगों पर भी अमेरिका से बाहर जाने का खतरा मंडराने लगेगा जो मूल रूप से अमेरिकी नहीं हैं भले ही उनके पास अमेरिका की नागरिकता है।

अमेरिकी सेना से निकाले जाएंगे ट्रांसजेंडर

डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी सेना में भर्ती ट्रांसजेंडरों को भी हटाने का फैसला किया है। ट्रंप सरकार ने कहा कि 30 दिनों में सेना में भर्ती हो चुके ट्रांसजेंडर सैनिकों की पहचान करने के लिए प्रक्रिया बनाई जाएगी। उसके बाद सभी टांसजेंडर सैनिकों को सेना से निकाल दिया जाएगा। इससे पहले ट्रंप ने अमेरिकी सेना में ट्रांसजेंडरों की भर्ती किए जाने पर रोक लगा दी थी। अब पहले से भर्ती हो चुके लोगों को निकालने का फैसला किया है। हालांकि ट्रंप के इस फैसले का कई लोग विरोध भी कर रहे हैं।

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