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आज से भारत में नई कार और टू-व्हीलर खरीदना हुआ सस्ता, बीमा के नियम भी बदले

नई दिल्ली। भारत में आज यानी 1 अगस्त 2020 से नई कार और टू-व्हीलर खरीदना सस्ता हो गया। अब नई कार या टू-व्हीलर खरीदने पर आपको थोड़ी कम कीमत चुकानी पड़ेगी। नए वाहनों के लिए ऑन-रोड कीमतों में बीमा नियामक और विकास प्रधिकरण द्वारा अपने लॉन्ग-टर्म इंश्योरेंस पैकेज योजनाओं को वापस लेने के परिणामस्वरूप मामूली कमी देखेंगे।

दरअसल, IRDAI (इरडा-भारतीय बीमा विकास और नियामक प्राधिकरण) ने आज से मोटर थर्ड पार्टी और ओन डैमेज इंश्योरेंस में बदलाव कर दिया है। इरडा के निर्देशों के मुताबिक, अब कार की खरीद पर ग्राहकों को 3 साल और दो-पहिया वाहनों की खरीद पर 5 साल का थर्ड पार्टी कवर लेना अनिवार्य नहीं होगा। वाहनों पर से पैकेज कवर को इरडा ने अब वापस ले लिया है। यानी, आज से यह नया नियम पूरे देशभर में लागू हो गया है।

इसलिए बदला नियम

इरडा ने जून में वाहनों पर ओन-डैमेज और लॉन्ग टर्म पैकेज थर्ड पार्टी इंश्योरेंस पॉलिसी को वापस लिया था। इरडा का कहना था कि इसकी वजहों से कीमतें महंगी हो रही थीं, जिसके कारण ग्राहकों को वाहन खरीदने में परेशानी आ रही थी।

सस्ता होगा वाहन खरीदना

इंश्योरेंस पॉलिसी में किए गए बदलाव के बाद आज से वाहनों को खरीदना सस्ता हो जाएगा।

क्या है मोटर थर्ड पार्टी इंश्योरेंस? 

थर्ड पार्टी इंश्योरेंस को आसान भाषा में ऐसे समझें तो थर्ड पार्टी का सीधा सा मतलब तीसरा पक्ष है।

1. गाड़ी का मालिक पहला पक्ष है।

2. गाड़ी को चलाने वाला दूसरा पक्ष है।

3. दुर्घटना के दौरान पीड़ित व्यक्ति तीसरा पक्ष है।

4. कानून के मुताबिक गाड़ी और चालक की गलती से दुर्घटना होती है और उसमें सड़क पर जा रहा तीसरा व्यक्ति घायल होता है, तो पीड़ित व्यक्ति के जान-माल की हानि की भरपाई वाहन मालिक और चालक को करना होता है। इन मामलों में बीमा कंपनियां आर्थिक मुआवजे की भरपाई के लिए थर्ड पार्टी इंश्योरेंस करती हैं। यानी अगर थर्ड पार्टी इंश्योरेंस है तो मुआवजे का आर्थिक भुगतान बीमा कंपनी करती हैं।

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