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PAN Aadhaar Linking: फिर बढ़ी डेडलाइन, अब इस तारीख तक करा सकते हैं अपने आधार को पैन से लिंक

नई दिल्ली। पिछले कुछ दिनों से आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक कराने की कवायद जारी है, लेकिन अभी-भी काफी संख्या में ऐसे लोग हैं, जिन्होंने अपने आधार को पैन से लिंक नहीं कराया है, जिसे ध्यान में रखते हुए अब इसकी अंतिम तारीख को बढ़ाने का फैसला किया गया है। जी हां….आपको बता दें कि पहले आधार को पैन कार्ड से लिंक कराने की अंतिम तारीख 31 मार्च थी, जिसे अब बढ़ाकर 31 जून कर दिया गया है। ऐसे में अगर आपने भी अभी तक अपने आधार को पैन से लिंक नहीं कराया है, तो फौरन इस काम को करा लीजिए।

लिंक नहीं कराने पर होंगी ये समस्याएं

अगर आपने अपने आधार कार्ड को पैन से लिंक नहीं कराया, तो आपका पैन कार्ड डिएक्टिवेट हो जाएगा। वहीं, पैन कार्ड निष्क्रय होने की स्थिति में आप कार्ड होल्डर म्यूचुअल फंड, स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट जैसे काम नहीं कर पाएंगे। इतना ही नहीं, पैन को आधार से लिंक नहीं कराने की स्थिति में आगामी दिनों में आप बैंक खाता भी नहीं खोल पाएंगे। इसके साथ ही आप अन्य कई दस्तावेजी कामों को पूरा नहीं कर पाएंगे। बता दें कि आयकर विभाग ने खुद इस बारे में ट्वीट कर जानकारी दी है।

आपको बता दें कि आयकर विभाग ने ट्विटर पर इस संदर्भ में विस्तृत जानकारी देते हुए कहा कि करदाताओं को कुछ और समय प्रदान करने के लिए, पैन और आधार को जोड़ने की तारीख को 30 जून, 2023 तक बढ़ा दिया गया है, जिससे व्यक्ति अपने आधार को पैन-आधार लिंकिंग के लिए निर्धारित प्राधिकरण को बिना किसी परेशानी का सामना किए सूचित कर सकते हैं।

ऐसे करें अपने पैन को आधार से लिंक

  1. इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट www.incometax.gov.in पर लॉग इन करें।
  2. क्विक लिंक्स सेक्शन में जाकर लिंक आधार पर क्लिक करें।
  3. आपके स्क्रीन पर एक नई विंडो खुलेगी।
  4. यहां अपना पैन नंबर, आधार नंबर और मोबाइल नंबर भर दें।
  5. ‘I validate my Aadhaar details’ के विकल्प को चुनें।
  6. आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP प्राप्त होगा। उसे भर दें और फिर ‘Validate’ पर क्लिक करें।
  7. जुर्माना भरने के बाद आपका पैन आधार से लिंक हो जाएगा।
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