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ITR filling Last Date: 31 जुलाई के पहले ही भर दें ITR, वरना 1 अगस्त से भरना पडे़गा इतना जुर्माना

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नई दिल्ली। वित्त वर्ष 2021-22  के लिए इनकम टैक्स रिटर्न भरने की आखिरी तारीख अब बहुत पास है। अगर आपने अब तक आईटीआर नहीं भरा है तो बिना देर किए ये काम कर लीजिए। आईटीआर फाइल करना कई मामलों में आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। वहीं, समय पर ITR फाइल नहीं करना परेशानी साबित हो सकता है। ITR भरने की आखिरी दिन 31 जुलाई 2022 है। मतलब, आपके पास आईटीआर फाइल करने के लिए गिनकर चार दिन ही बचे हुए हैं।

लास्ट डेट के पहले ही भर दें

इनकम टैक्स विभाग ने बताया है कि अब तक 3 करोड़ से ज्यादा लोग रिटर्न फाइल कर चुके हैं। हालांकि, 31 जुलाई तक करीब 7 करोड़ आईटीआर फाइल होने हैं। ऐसे में अगर करीब साढ़े चार करोड़ लोग आखिरी तारीख में रिटर्न फाइल करते हैं तो रिटर्न फाइलिंग पोर्टल पर लोड की समस्या बढ़ सकती है और सिस्टम स्लो हो सकता है। इस तरह की समस्याओं से बचने के लिए आवश्यक है कि आप बिना देरी किए अभी ही रिटर्न फाइल कर दें। टैक्स एक्सपर्ट्स का भी यही कहना है कि रिटर्न भरने के लिए आखिरी तारीख का इंतजार नहीं करना चाहिए।

देरी करने पर लगेगा जुर्माना

अगर आपका रिफंड बनता है तो जितनी जल्दी आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे उतनी ही जल्द रिफंड आपके खाते में आ जाएगा। इसके अलावा, आखिरी तारीख पर रिटर्न फाइल करने पर अक्सर गलतियां हो जाती हैं। टाइम पर रिटर्न फाइल करके आप इससे बच सकते हैं। डेडलाइन के बाद आईटीआर फाइल करने पर जुर्माना देना पड़ सकता है। डेडलाइन के बाद रिटर्न फाइल करने पर 5 लाख रुपये या उससे कम आय होने पर 1 हजार रुपए लेट फीस लगेगी। 5 लाख से ज्यादा की आय पर लेट फीस 5 हजार रुपये होगी। यह रकम बढ़कर 10हजार रुपए तक भी जा सकती है।

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