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Visa Rules : होम मिनिस्ट्री ने वीजा के नियमों में दी ढील, इनको मिलेगी भारत आने की अनुमति

Visa Rules : गृह मंत्रालय ने वीजा के नियमों में ढील दी है। जिसके तहत कोरोना गाइडलाइंस में संशोधन करते हुए विदेश से आने वाले लोगों को भारत आने की अनुमति दे दी है।

नई दिल्ली। गृह मंत्रालय ने वीजा के नियमों में ढील दी है। जिसके तहत कोरोना गाइडलाइंस में संशोधन करते हुए विदेश से आने वाले लोगों को भारत आने की अनुमति दे दी है। सभी ओवरसीज सीटिजन ऑफ इंडिया (OCI) और पर्सन ऑफ इंडिया ओरिजिन (PIO) कार्ड-धारक और अन्य सभी विदेशी नागरिकों को भारत आने की अनुमति दे दी गई है।

मंत्रालय ने कहा कि सरकार पर्यटक वीजा छोड़कर, सभी ओसीआई, पीआईओ कार्ड धारकों और अन्य विदेशी नागरिकों को किसी भी उद्देश्य से भारत आने की अनुमति देती है। वे अधिकृत हवाई अड्डों और सीपोर्ट इमिग्रेशन चेक पोस्ट के जरिए हवाई या जल मार्गों से देश में प्रवेश कर सकते हैं।

सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक वीजा, टूरिस्ट वीजा और मेडिकल वीजा को छोड़कर सभी मौजूदा वीजा को तत्काल प्रभाव से बहाल करने का फैसला किया है। यदि ऐसे वीजा की वैधता समाप्त हो गई है, तो उपयुक्त श्रेणियों के ताजा वीजा भारतीय मिशन या संबंधित पोस्ट से प्राप्त किए जा सकते हैं।

देश और दुनिया में कोरोना महामारी अभी खत्म नहीं हुई है। ऐसे में सभी यात्रियों को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के दिशानिर्देशों का कड़ाई से पालन करना होगा। सरकार ने यह भी कहा है कि अगर ऐसे वीजा की वैधता समाप्त हो गई है, तो उपयुक्त श्रेणियों के नए वीजा भारतीय मिशन / डाक से प्राप्त किए जा सकते हैं।

गौरतलब है कि देश में कोरोना महामारी के चलते भारत सरकार ने फरवरी, 2020 से अंतरराष्ट्रीय यात्रियों की आवाजाही पर रोक लगा रखी थी। जिसे अब धीरे धीरे खोला जा रहा है।

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