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Cryptocurrency: बिटकॉइन में करते हैं निवेश तो भरना होगा टैक्स, जान लीजिए यह नियम

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नई दिल्ली। देश में बिटकॉइन और क्रिप्टाकरेंसी का निवेश काफी तेजी बढ़ रहा है। आज लोग गोल्ड या किसी अन्य चीज में निवेश करने से ज्यादा क्रिप्टोकरंसी पर पैसा लग रहे हैं। जिसका नतीजा है कि आज कुछ रुपयों का बिटकॉइन लाखों रुपयों में पहुंच गया है। कई लोग डायरेक्ट इस पर निवेश करते हैं तो कई लोगों ने खरीदने और बेचने का काम शुरू कर दिया है, जिसके जरिए लोग अच्छा-खासा मुनाफा भी कमा रहे हैं। वहीं इस क्षेत्र में लगातार बढ़ रहे लाभ को देखते हुए टैक्स डिपार्टमेंट ने भी कई नियम जोड़ दिए हैं। जिन्हें जानना आपके लिए काफी जरूरी है। यदि आप इनकम टैक्स भरते हैं तो उसमें इस चीज का जिक्र जरूर किया जाएगा कि आप बिटकॉइन और डिजिटल करंसी से कितनी कमाई कर रहे हैं। उसी हिसाब से यह तय किया जाएगा कि आपको कितना टैक्स चुकाना होगा। यदि आप इसे नहीं मानते हैं तो आपको इनकम टैक्स की कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है।

कैसे, कब और कितना देना होगा टैक्स

बिटकॉइन से कमाई करने वाले लोगों का यह सवाल जरूर होगा कि उसे इनकम टैक्स के किस हेड में दिखाया जाएगा। टैक्स की कितनी देनदारी बनेगी और बिटकॉइन पर किस तरह टैक्स चुकाया जाएगा। लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से इस बारे में अभी तक किसी तरह का कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। इनकम टैक्स ने अभी क्रिप्टोकरंसी को लेकर कोई नियम नहीं बनाया है। वहीं इस क्षेत्र में पैसा लगाकर मुनाफा कमा रहे लोगों के मन में यह सवाल जरूर है कि उन्हें टैक्स कैसे, कब और कितना देना होगा। निवेशक इस बारे में स्पष्टीकरण की मांग कर रहे हैं।

जानिए income tax का रूल

इनकम टैक्स नियम के मुताबिक सिर्फ खेती से की गई कमाई टैक्स फ्री होगी। इसके अलावा हर तरह की कमाई पर टैक्स भरना होगा। ऐसे में यदि आप बिटकॉइन या किसी अन्य क्रिप्टोकरंसी से कमाई करते हैं तो आपको उसपर टैक्स चुकाना होगा। अगर कोई निवेशक क्रिप्टो ट्रेडिंग करता है तो उसकी आमदनी को बिजनेस आय मानी जाएगी और इसी हिसाब से टैक्स देना होगा।

कितना Tax भरें ?

क्रिप्टोकरंसी को खरीदने और बेचने वाले लोगों के टैक्स भरना बेहद जरूरी हो गया है। इसी तरह यदि कोई 3 साल बाद क्रिप्टोकरंसी बेचता है तो उसे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के हिसाब से टैक्स भरना पड़ेगा। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर 20 प्रतिशत का टैक्स देना होगा। इसके साथ ही यदि आप क्रिप्टोकरंसी खरीद कर जल्दी-जल्दी बेच रहे हैं तो इसे बिजनेस समझा जाएगा। उस लिहाज से भी आपको टैक्स भरना होगा।

सरकार ने इस मामले पर कहा है कि बिटकॉइन में ट्रेडिंग बिजनेस इनकम के तौर पर देखा जाएगा। इस पर अलग-अलग कैटगरी के हिसाब से टैक्स भरना होगा। जो लोग बिटकॉइन की ट्रेडिंग करते हैं, वे अपने टैक्स स्लैब को जानकर आयकर चुका सकते हैं।

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