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New Rules From Today: सिम कार्ड से लेकर डीमैट खातों तक, आपके रोजमर्रा के काम से जुड़े बदल गए हैं ये नियम

नई दिल्ली। आज से नया साल 2024 शुरू हो गया है। आज 1 जनवरी की तारीख है। इसी के साथ कई नियमों में भी बदलाव हो गए हैं। बता दें कि हर महीने की पहली तारीख को आम तौर पर कई नियम बदलते हैं। इस बार भी कई वित्तीय और अन्य नियमों में बदलाव हो गया है। ये नए नियम आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि इनमें से कोई एक या सभी आपके रोजमर्रा के कामकाज से जुड़े हुए हैं। पहले बात करते हैं नए सिम कार्ड की। नया टेलीकॉम बिल कानून बनकर लागू हो गया है। इसके बाद मोबाइल सिम कार्ड खरीदने का नियम भी बदल गया है। अब अगर नया सिम खरीदना है, तो आपको अपना डिजिटल केवाईसी करानी होगी और बायोमीट्रिक्स भी देने होंगे। इसके अलावा टेलीकॉम कंपनियां अब अगर आपको मैसेज भेजना चाहें, तो उनको पहले आपसे मंजूरी भी लेनी होगी।

अब बात करते हैं इनकम टैक्स की। जिन टैक्सपेयर्स ने वित्तीय वर्ष 2022-23 का आईटीआर यानी रिटर्न फाइल नहीं किया है, उनको 31 दिसंबर 2023 तक का वक्त दिया गया था। अब अगर वे रिटर्न दाखिल करते हैं, तो उनको पेनाल्टी देनी होगी। इसके अलावा रिटर्न दाखिल न करने पर आज से इनकम टैक्स विभाग ऐसे टैक्सपेयर्स के खिलाफ कार्रवाई भी कर सकता है। अगर आपने भी 2022-23 का रिटर्न नहीं भरा है, तो पेनाल्टी देकर इसे आज ही दाखिल कर दीजिए। ताकि इनकम टैक्स विभाग आपके खिलाफ कोई और कार्रवाई न कर सके।

अब बात करते हैं बैंक लॉकर और डीमैट खातों की। रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने आज से बैंक लॉकरों के रिन्यू प्रोसेस को नए नियमों के तहत ला दिया है। रिन्यूएबल प्रोसेस में बैंक लॉकर रखने वाले उपभोक्ता को नए एग्रीमेंट पर दस्तखत करने होंगे। इससे उपभोक्ता पर बैंक लॉकर की ज्यादा फीस का भी बोझ पड़ेगा। हालांकि, नए एग्रीमेंट से लॉकर में रखी चीजें भी बीमा के तहत आ जाएंगी। वहीं, जिन डीमैट अकाउंट में नॉमिनी का नाम नहीं जुड़ा है, वो आज से फ्रीज कर दिए जाएंगे। इसका निर्देश बीते दिनों सेबी ने दिया था। नॉमिनी का नाम जोड़ने के लिए 31 दिसंबर 2023 की तारीख तय की गई थी।

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