नई दिल्ली। देश में कोरोना वायरस की वैक्सीन को मंजूरी मिलने के बाद ही टीकाकरण अभियान को शुरू कर दिया जाएगा। सोमवार को केंद्र सरकार ने राज्यों के लिए कोविड-19 टीकाकरण से जुड़ी नियमावली जारी कर दी हैं। इसमें कहा गया है कि, सरकार पहले चरण के अभियान में करीब 30 करोड़ लोगों को टीका लगाने की तैयारी कर रही है। जिन लोगों को पहले टीके दिए जाएंगे उनमें हेल्थकेयर और फ्रंटलाइन वर्कर्स, 50 साल से ज्यादा उम्र वाले लोग और को-मॉर्बिडिटीज वाले 50 साल से कम उम्र वाले लोग शामिल होंगे। गाइडलाइंस के अनुसार, लोगों को वैक्सीन देने के बाद 30 मिनट तक मॉनिटर किया जाएगा। आइए जानते है कि कोरोना वैक्सीन पाने की क्या है गाइडलाइंस?
सबसे पहले इन्हें दी जाएगी कोरोना वैक्सीन
एक करोड़ हेल्थवर्कर्स, 2 करोड़ फ्रंटलाइन वर्कर्स, 50 साल से ज्यादा उम्र वाले 26 करोड़ लोग और गंभीर बीमारियों से जूझ रहे 50 साल से कम उम्र वाले लोग (1 करोड़) शामिल होंगे। फ्रंटलाइन वर्कर्स और हेल्थकेयर को अस्पताल या क्लिनिक जैसी जगहों पर टीका लगेगा। बाकी ग्रुप्स के लिए अलग से इंतजाम किए जा सकते हैं। इसके लिए मोबाइल साइट्स भी ऑपरेट करने की तैयारी है।
सरकार लेगी मतदाता सूची का सहारा
स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि, कोरोना वैक्सीन पहले चरण में किन्हें दी जानी है, इसके लिए सरकार मतदाता सूची का सहारा लेगी। इस सूची में से 50 साल से अधिक उम्र वालों को आसानी से आइडेंटिफाई किया जा सकता है। गंभीर बीमारियों वाले लोगों का डेटा नैशनल फैमिली हेल्थ सर्वे या फिर स्वास्थ्य मंत्रालय से मिल जाएगा।
पहले से कराना होगा रजिस्ट्रेशन
कोविड वैक्सीन देने की जगह को लेकर नियम
सिर्फ वैक्सीन पाने के लिए ही नियम नहीं होंगे बल्कि वैक्सीन दिए जाने को लेकर भी सरकार की तरफ से कुछ अनिवार्यताएं रखी गई हैं। इनमें कोविड वैक्सीन देने की जगह पर तीन कमरे होने जरूरी हैं। यहां एक वेटिंग रूम भी होना चाहिए। एक वैक्सीनेशन रूम और तीसरा ऑब्जर्वेशन रूम। गाइडलाइंस के अनुसार, टीकाकरण की एक साइट पर दिनभर में केवल 100 लोगों को टीका लगेगा। अगर लॉजिस्टिक्स की सुविधा अच्छी है तो इसे बढ़ाकर 200 भी किया जा सकता है। लेकिन किसी भी सूरत में 200 से अधिक लोगों को एक दिन में टीका नहीं दिया जा सकेगा।