नई दिल्ली। वयोवृद्ध एक्टर धर्मेंद्र एक धोखाधड़ी के मामले में मुश्किल में फंस सकते हैं। दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने 89 साल के धर्मेंद्र और 2 अन्य को नोटिस दिया है। दिल्ली के एक कारोबारी सुशील कुमार ने आरोप लगाया है कि ‘गरम धरम ढाबा’ की फ्रेंचाइजी देने के मामले में उससे धोखाधड़ी की गई है। उसने कोर्ट में शिकायत दी थी। कारोबारी की इसी शिकायत पर न्यायिक मजिस्ट्रेट (फर्स्ट क्लास) यशदीप चहल ने धर्मेंद्र और 2 अन्य को तलब किया है। इस मामले में अब 20 फरवरी 2025 को सुनवाई होगी। कोर्ट ने कहा कि उसे पहली नजर में मामले की जांच की जरूरत होती है। इसके साथ ही केस के दोषों और मेरिट वगैरा को भी देखना है।
पटियाला हाउस कोर्ट ने एक्टर धर्मेंद्र और अन्य आरोपियों को जारी समन में कहा कि सबूतों के आधार पर पहली नजर में लगता है कि आरोपियों ने पीड़ित को अपने इरादे को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित किया और धोखाधड़ी के अपराध की सामग्री का खुलासा भी किया गया है। कोर्ट ने कहा कि इस वजह से आरोपी नंबर 1 धर्मेंद्र सिंह देओल, आरोपी नंबर 2 और 3 को कोर्ट में पेश किया जाए। कोर्ट ने अपने समन आदेश में धारा 420, धारा 34 और साजिश रचने की धारा 120बी का भी उल्लेख किया है। इसके अलावा धारा 506 यानी आपराधिक धमकी देने का केस भी आरोपियों पर बनता है। इस मामले में कोर्ट ने 9 अक्टूबर 2020 को एफआईआर दर्ज करने का निर्देश देने की अर्जी खारिज की थी।
एक्टर धर्मेंद्र और अन्य के खिलाफ कोर्ट में दाखिल धोखाधड़ी केस में शिकायतकर्ता सुशील कुमार ने कहा है कि ये मामला अप्रैल 2018 का है। सुशील कुमार का कहना है कि गरम धरम ढाबा की फ्रेंचाइजी का ऑफर दिया गया था। तब दिल्ली और हरियाणा के मुरथल में इस ढाबे की ब्रांच लाखों का कारोबार कर रही थीं। सुशील कुमार का कहना है कि उनको निवेश पर 7 फीसदी लाभ देने की बात कही गई। इसके लिए 41 लाख का निवेश करने के लिए कहा गया। शिकायतकर्ता के अनुसार उसे कहा गया कि यूपी में गरम धरम ढाबा की फ्रेंचाइजी लगाने के लिए मदद का वादा भी किया गया। उन्होंने आरोपियों से ई-मेल संपर्क और बैठक करने का दावा भी किया है।