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बॉम्बे हाईकोर्ट ने कंगना रनौत को दी बड़ी राहत, 25 जनवरी तक गिरफ्तारी पर लगाई रोक

kangana bombay high court

नई दिल्ली। बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत (Kangana Ranaut) को राजद्रोह मामला (Sedition Case) में बॉम्बे हाईकोर्ट (Bombay High Court) से फिर बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी से मिली अंतरिम राहत की अवधि को 25 जनवरी तक बढ़ा दिया है। कोर्ट ने उनके खिलाफ पुलिस कारवाई और गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। इतना ही नहीं कोर्ट ने मुंबई पुलिस से ये भी कहा है कि 25 जनवरी तक कंगना को बुलाकर फिर से पूछताछ करने की जरुरत नहीं है।

बता दें कि कंगना और उनकी बहन रंगोला के खिलाफ सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने, सांप्रदायिक तनाव भड़काने के आरोप में केस दर्ज किया गया था। जिसके बाद एक्ट्रेस ने इस एफआईआर के खिलाफ याचिका दायर की थी और कोर्ट से इसे रद्द करने मांग भी की थी।

बता दें कि कंगना रनौत 8 जनवरी को इस मामले में मुंबई पुलिस के सामने पेश हुई थी। इस दौरान उनके साथ उनकी बहन रंगोली नजर आई थी। कंगना कड़ी सुरक्षा के बीच बांद्रा पुलिस स्टेशन पहुंची थी। जहां देशद्रोह मामले में उनसे पुछताछ हुई थी। पुलिस स्टेशन आने से पहले उन्होंने आज एक वीडियो शेयर किया था, जिसमें उनका दर्द झलक उठा था। उन्होंने कहा कि उनकी आवाज को दबाया जा रहा है।

बता दें कि बांद्रा पुलिस स्टेशन में कंगना के साथ उनकी बहन और वकील रिजवान सिद्दीकी भी पहुंचे थे। जहां, उनसे और उनकी बहन से देशद्रोह मामले में पुछताछ हुई थी। आपको बता दें कि कंगना के खिलाफ समाज में नफरत फैलाने के आरोप में एफआईआर दर्ज कराई गई थी। बांद्रा कोर्ट ने पुलिस को एक्ट्रेस के खिलाफ केस दर्ज कराने का आदेश दिया था। जिसके बाद मुंबई पुलिस ने दोनों बहनों को राजद्रोह के मामले में बयान दर्ज कराने को लेकर 2 बार समन भेजा। लेकिन दोनों बहनों ने अलग-अलग वजह बता कर हाजिर नहीं हुई थी। इतना ही नहीं, एक्ट्रेस ने बॉम्बे हाईकोर्ट में इस एफआईआर को खारिज करने के लिए याचिका दायर की थी।

गौरतलब है कि दिवंगत एक्टर सुशांत सिंह राजपुत की मौत के बाद से कंगना और रंगोली लगातार फिल्म इंडस्ट्री और महाराष्ट्र सरकार पर निशाना साधती रही और ट्वीट्स करती रही, जिसे लेकर काफी विवाद हुआ था। लोगों ने कंगना को देशद्रोही तक कह डाला था।

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