News Room Post

Defamation Case: मनोज बाजपेयी को ‘‘चरसी और गंजेड़ी’’ कहकर बुरे फंसे KRK, मध्यप्रदेश हाई कोर्ट ने दे दिया बड़ा झटका

KRK tweet against Manoj Bajpayee

नई दिल्ली। खुद को फिल्म क्रिटिक बताने वाले कमाल आर खान का विवादों से गहरा नाता है। अक्सर ही किसी न किसी फिल्म का रिव्यू कर वो बॉलीवुड सेलेब्स के लिए ऐसा कुछ कह देते हैं कि वो सोशल मीडिया पर ट्रोलर्स के निशाने पर आ जाते हैं। ट्विटर पर अपने इन ट्वीट की वजह से वो जेल की भी हवा खा चुके हैं लेकिन बावजूद इसके केआरके विवादित ट्वीट करने से बाज नहीं आ रहे। अब सोशल मीडिया प्लेटफार्म ट्विटर पर दिग्गज एक्टर मनोज बाजपेयी (Manoj Bajpayee) को लेकर किए गए एक ट्वीट को लेकर कमाल आर खान उर्फ KRK की मुश्किलें बढ़ी हुई है।

क्या लिखा है ऐसा केआरके ने ट्वीट में…

जिस ट्वीट को लेकर पूरा बवाल हो रहा है उसमें एक्टर मनोज बाजपेयी के लिए गलत शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। अलग-अलग ट्विटर हैंडल से 26 जुलाई 2021 को दो ट्वीट कर एक्टर मनोज को ‘‘चरसी और गंजेड़ी’’ कहा गया था। इन्हीं ट्वीट को आधार बनाते हुए जुलाई 2022 को सेक्शन 500 के तहत एक्टर के वकील एक केस दायर कराया था।

केआरके के खिलाफ केस दर्ज कराते हुए मनोज बाजपेयी के वकील परेश जोशी ने आरोप लगाया था कि इन ट्वीट से एक्टर की छवि धूमिल हुई है। हालांकि केआरके (KRK tweet against Manoj Bajpayee) ने उस वक्त ये कहा था कि जिन ट्विटर अकाउंट से ये ट्वीट किए गए हैं उनमें से एक (केआरके बॉक्स ऑफिस) को उन्होंने सलीम अहमद नाम के शख्स को 22 अक्टूबर 2020 में बेच दिया था ऐसे में उनके खिलाफ केस दर्ज कराने का सवाल ही नहीं उठता।

Pathaan: भगवा के बाद अब चिश्ती रंग बढ़ाएगा शाहरुख-दीपिका की मुश्किलें, बेशरम रंग के खिलाफ अब RTI एक्टिविस्ट ने उठाया कड़ा कदम

KRK ने दायर की थी मुकदमा रद्द करने की याचिका

इस मामले में केआरके ने ट्विटर अकाउंट बेचे जाने की बात कहकर खुद के खिलाफ दर्ज मामले को रद्द करने की मांग की थी। केआरके ने इंदौर की जिला अदालत में दर्ज मुकदमा रद्द करने के खिलाफ याचिका दायर की थी जिसे हाई कोर्ट ने खारिज कर दी है। कोर्ट का कहना है कि प्रथम दृष्टि से ये ट्वीट मनोज बाजपेयी के खिलाफ नजर आ रहे हैं। ऐसे में जांच के बाद सबूतों को देखने से ही पता चल पाएगा कि क्या सच में ये ट्वीट बाजपेयी की प्रतिष्ठा को धूमिल करने के इरादे से किए गए थे या नहीं। अब इस मामले की सुनवाई अगले साल 17 जनवरी 2023 को जिला अदालत में होनी है।

Exit mobile version