नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश के संभल में पिछले साल नवंबर 2024 में भड़की हिंसा मामले में पुलिस ने सपा सांसद जिया उर्रहमान बर्क के खिलाफ 1000 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की है। संभल की एमपी-एमएलए कोर्ट में दाखिल इस चार्जशीट में बर्क समेत 23 लोगों को आरोपी बनाया गया है। पुलिस का आरोप है कि सपा सांसद जिया उर्रहमान बर्क ने ही लोगों को भड़काया जिसके बाद भीड़ उग्र हो गई और पुलिस पर हमला कर दिया। हिंसा की इस घटना में 4 लोगों की मौत हुई थी जबकि 23 पुलिसकर्मियों सहित अन्य लोग घायल हुए थे।
इस मामले में सपा सांसद का कहना है कि हिंसा वाले दिन वो संभल में थे ही नहीं, उन्हें जानबूझकर राजनीतिक साजिश का शिकार बनाया जा रहा है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सपा सांसद की गिरफ्तारी पर रोक लगा रखी है और उनको जांच में सहयोग का निर्देश दिया है। आपको बता दें कि संभल की शाही जामा मस्जिद को लेकर स्थानीय अदालत में याचिका दायर की गई थी जिसमें याचिकाकर्ता ने दावा किया पहले यहां श्री हरिहर मंदिर था जिसे मुगल शासकों ने तोड़कर मस्जिद का निर्माण करा दिया। संभल की अदालत ने मस्जिद के सर्वेक्षण का आदेश एएसआई को दिया।
एएसआई की टीम ने एक बार जामा मस्जिद का सर्वे किया इसके बाद जब दोबारा सर्वे के लिए टीम पहुंची तो वहां स्थानीय लोगों ने पुलिस और सर्वे टीम पर हमला कर दिया। इस दौरान हिंसक भीड़ ने बहुत से पुलिस वाहनों को आग लगा दी और पथराव के साथ गोलीबारी भी की। पूरे देश में काफी दिनों तक यह मामला सुर्खियों में रहा। इस घटना के बाद सपा सांसद बर्क पर बिजली चोरी का आरोप भी लगा था, उनके घर छापेमारी की गई थी। यही नहीं उनके खिलाफ बिना नक्शा पास कराए मकान में अवैध निर्माण कराने की भी जांच चल रही है।