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Rahul Gandhi: ‘करियर के 8 साल हो जाएंगे बर्बाद अगर..’, राहुल गांधी ने लगाई सुप्रीम कोर्ट से ये गुहार

Rahul Gandhi: बीते दिनों कांग्रेस नेता पूर्णेश मोदी की प्राथमिकी पर राहुल को दो साल की सजा सुनाई गई थी। दरअसल, गत लोकसभा चुनाव के दौरान कर्नाटक में एक चुनावी सभा को संबोधित करने के क्रम में मोदी सरनेम पर विवादास्पद टिप्पणी कर दी थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि आखिर सभी मोदी सरनेम वाले चोर क्यों होते हैं।

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नई दिल्ली। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मोदी सरनेम मामले में गुजरात हाईकोर्ट से निराशा मिलने के बाद सुप्रीम कोर्ट का रूख किया है। बीते शनिवार को कांग्रेस नेता ने कोर्ट में याचिका दाखिल कर सजा पर रोक लगाने की मांग की। बता दें कि बीते दिनों राहुल गांधी को मोदी सरनेम मामले में गुजरात की निचली अदालत ने दो साल की सजा सुनाई थी। वहीं, जनप्रतिनिधित्व कानून के मुताबिक, जब किसी राजनेता को दो साल या उससे अधिक की सजा सुनाई जाती है, तो उसकी संसद सदस्यता स्वत: रद्द कर दी जाती है। ध्यान दें कि राहुल गांधी वायनाड से सांसद थे, लेकिन उक्त मामले में दो साल की सजा मिलने के बाद उनकी संसद सदस्यता रद कर गई।

जनप्रतिनिधित्व कानून के मुताबिक, जब किसी राजनेता को किसी मामले में दो साल उससे अधिक की सजा सुनाई जाती है, तो उसकी संसद सदस्यता रद करने के साथ ही 6 वर्षों तक चुनाव लड़ने पर रोक भी लगा दी जाती है। वहीं, जिस तरह से कांग्रेस आगामी लोकसभा चुनाव से पूर्व राहुल गांधी को प्रधानमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रही है, उसे ध्यान में रखते हुए अगर इस मामले में सुप्रीम कोर्ट से राहुल को राहत नहीं मिली, तो यह उनके लिए सबसे बड़ा झटका साबित हो सकता है।

बता दें कि इस मामले में राहत पाने के मकसद से राहुल निचली अदालत से लेकर हाईकोर्ट तक सफर तय कर चुके हैं, लेकिन अभी तक उन्हें कोई राहत नहीं मिली है। निचली अदालत ने जहां राहुल को सजा सुनाई, तो वहीं हाईकोर्ट ने उनकी सजा को बरकरार रखा। वहीं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रूख किया है। अब ऐसे में इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का क्या रुख रहता है। इस पर सभी की निगाहें टिकी रहेंगी, लेकिन इससे पहले आपको बता देते हैं कि राहुल ने अपनी याचिका में क्या कुछ कहा है।

बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अपनी याचिका में कहा कि अगर उन्हें मोदी सरनेम मामले में राहत नहीं मिली तो उनके करियर के आठ साल बर्बाद हो जाएंगे। राहुल ने अपनी याचिका में कहा है कि अगर हाईकोर्ट के फैसले पर रोक नहीं लगाई गई तो अभिव्यक्ति की आजादी का दम घुट जाएगा। कांग्रेस नेता ने आगे कहा कि उनकी सजा पर रोक नहीं लगाई गई तो उनके करियर के आठ साल बर्बाद हो जाएंगे। वो आठ साल तक चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। कांग्रेस नेता ने आगे कहा कि वर्तमान सरकार द्वारा लगातार लोकतांत्रिक संस्थाओं पर प्रहार किया जा रहा है। कांग्रेस नेता ने कहा कि मोदी सरनेम मामले में दो साल की सजा सुनाए जाने के बाद वायनाड की जनता को जो नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई कभी नहीं की जा सकेगी।

ध्यान दें कि बीते दिनों बीजेपी नेता पूर्णेश मोदी की प्राथमिकी पर राहुल को दो साल की सजा सुनाई गई थी। दरअसल, गत लोकसभा चुनाव के दौरान कर्नाटक में एक चुनावी सभा को संबोधित करने के क्रम में मोदी सरनेम पर विवादास्पद टिप्पणी कर दी थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि आखिर सभी मोदी सरनेम वाले चोर क्यों होते हैं। उनके इस बयान को अमर्यादित मानते हुए पूर्णेश मोदी ने राहुल के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी, जिस पर सुनवाई करते हुए बीते दिनों गुजरात की निचली अदालत ने राहुल को दो साल की सजा सुनाई थी, जिसके बाद उनकी संसद सदस्यता रद कर दी थी। हालांकि , अब कांग्रेस नेता ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का रूख किया है, तो अब इस मामले में कोर्ट का क्या रुख रहता है। इस पर सभी की निगाहें टिकी रहेंगी।

 

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