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Arvind Kejriwal Bail: अरविंद केजरीवाल को जमानत दिए जाने के बाद राज एवेन्यू कोर्ट से ईडी ने मांगी 48 घंटे की मोहलत, कोर्ट ने स्टे लगाने से किया इनकार

नई दिल्ली। राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी है। बार एंड बेंच की रिपोर्ट के अनुसार, प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने उच्च न्यायालय में आदेश को चुनौती देने के लिए जमानत बांड पर हस्ताक्षर करने के लिए 48 घंटे का समय मांगा है। नतीजतन, केजरीवाल को शुक्रवार, 21 जून को तिहाड़ जेल से रिहा किए जाने की उम्मीद है। केजरीवाल को 21 मार्च, 2024 को गिरफ्तार किया गया था और बाद में उन्हें लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार करने के लिए 10 मई को अंतरिम जमानत दी गई थी। अब, उनकी गिरफ्तारी के 91 दिन बाद, राउज एवेन्यू कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी है।

एएसजी एसवी राजू ने जमानत का विरोध किया

आज की सुनवाई के दौरान, ईडी का प्रतिनिधित्व करने वाले अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) एसवी राजू ने जमानत आवेदन और केजरीवाल के इस दावे का विरोध किया कि केंद्रीय एजेंसी के पास आबकारी नीति मामले में अपने आरोपों का समर्थन करने के लिए कोई सबूत नहीं है।

ईडी की जांच निराधार नहीं: एएसजी राजू

एएसजी राजू ने अदालत में कहा, “यह सच नहीं है कि ईडी की जांच निराधार है। हमारे पास ठोस सबूत हैं।” उन्होंने बताया कि ईडी के पास रिश्वत के पैसे का हिस्सा रहे नोटों की तस्वीरें हैं। राजू ने केजरीवाल के गोवा में सात सितारा होटल में ठहरने का भी जिक्र किया और कहा कि खर्च रिश्वत के पैसे से पूरा किया गया।

‘ईडी के आरोपों का समर्थन करने के लिए कोई सबूत नहीं’: केजरीवाल के वकील

केजरीवाल के वकील विक्रम चौधरी ने दोहराया कि ईडी के पास अपने आरोपों का समर्थन करने के लिए सबूत नहीं हैं। उन्होंने एजेंसी की स्वतंत्रता पर सवाल उठाते हुए कहा कि यह राजनीतिक निर्देशों पर काम कर रही हो सकती है। चौधरी ने कहा, “ईडी कल्पना के आधार पर निष्कर्ष निकालती है। उनका दावा है कि आम आदमी पार्टी के संयोजक के तौर पर अरविंद केजरीवाल पार्टी की हर कार्रवाई के लिए जिम्मेदार हैं, फिर भी इस बात का कोई सबूत नहीं है कि पार्टी को कभी 45 करोड़ रुपये मिले।”

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