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Gyanvapi Case: ज्ञानवापी मामले में जिला अदालत के फैसले के बाद हिंदू पक्ष ने किया ये बड़ा ऐलान

GAYANVAPI

नई दिल्ली। ज्ञानवापी मस्जिद में कथित शिवलिंग को लेकर आज वाराणसी के जिला अदालत में सुनवाई हुई। सुनवाई कार्बन डेटिंग को लेकर हुई। बीते दिनों भी इस मसले को लेकर सुनवाई हुई थी, जिस पर कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था, लेकिन आज कोर्ट ने कार्बन डेटिंग को लेकर फैसला सुना दिया है, लेकिन कोर्ट के फैसले को जानने से पहले आप यह जान लीजिए कि एक तरफ जहां हिंदू पक्ष की ओर से कार्बन डेटिंग की मांग की जा रही है, तो वहीं मुस्लिम पक्ष की ओर से कार्बन डेटिंग पर विरोध जताया जा रहा है। दरअसल, मुस्लिम पक्ष का कहना है कि कार्बन डेटिंग से कथित शिवलिंग की मूल आकृति भंग हो सकती है, लिहाजा इसकी कार्बन डेटिंग से परहेज किया जाए। उधर, हिंदू पक्ष लगातार कार्बन डेटिंग की मांग कर रहा था।

बता दें कि कार्बन डेटिंग वो वैज्ञानिक पद्धति है, जिसके जरिए किसी ऐतिहासिक इमारत के अतीत के बारे में खंगाला जाता है और उसके अस्तित्व की असल पहचान की जाती है। इस बीच जब एक पक्ष ज्ञानवापी में शिवलिंग होने के दावे कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम पक्ष की ओर उसे फव्वारा बताया जा रहा है। अब ऐसे में आखिर मामले की सच्चाई क्या है, ये तो कार्बन डेटिंग के बाद ही पता चलेगा, लेकिन अब जब एक पक्ष कार्बन डेटिंग का विरोध कर रहा था, तो दूसरा पक्ष समर्थन तो ऐसी स्थिति में अब अगर किसी को अहम भूमिका निभानी थी तो वो कोर्ट था, जिस पर आज कोर्ट ने फैसला सुना दिया। आइए, जानते हैं कि आखिर कोर्ट ने अपने फैसले में क्या कहा है।

जानें जिला कोर्ट का फैसला

बता दें कि कोर्ट ने हिंदू पक्ष द्वारा दाखिल की गई कार्बन डेटिंग की मांग की अर्जी खारिज कर दी है। कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कार्बन डेटिंग करने से मना कर दिया है। अब ऐसे में स्थिति में सवाल यह है कि आखिर शिवलिंग और फव्वारे के लेकर जारी विवाद आगामी दिनों में क्या रुख अख्तियार करता है। इस पर सभी की निगाहें टिकी रहेंगी, लेकिन आपको बता दें कि कोर्ट के उपरोक्त फैसले के बाद हिंदू पक्ष की ओर से उक्त मामले में बड़ा ऐलान किया गया है।

हिंदू पक्ष ने किया बड़ा ऐलान

आपको बता दें कि वाराणसी कोर्ट के फैसले के मद्देनजर हिंदू पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान किया है। हिंदू पक्ष ने स्पष्ट कर दिया है कि जिला अदालत के फैसले के विरोध में सुप्रीम कोर्ट का रूख किया जाएगा। अब ऐसे में आगामी दिनों में हिंदू पक्ष की ओर से क्या कुछ कदम उठाया जाता है। इस पर सभी की निगाहें टिकी रहेंगी। ध्यान रहे कि इससे पूर्व जब जिला अदालत ने हिंदू पक्ष के हक में फैसला सुनाते हुए मामले को सुनवाई योग्य बताया था, तो मुस्लिम पक्ष ने  विरोध स्वरूप उच्च न्यायालय जाने की बात कही थी।

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