News Room Post

Delhi Pollution GRAP-4: दिल्ली में वायु प्रदूषण गंभीर स्तर पर, ग्रैप-4 लागू होने के बाद जानिए किन चीजों पर लगा बैन, किन की अनुमति.

नई दिल्ली। दिल्ली-एनसीआर में बढ़ते वायु प्रदूषण के कारण केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) और वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने सोमवार से ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) के चौथे चरण को लागू कर दिया है। इसके तहत राजधानी में कई पाबंदियां लागू की गई हैं।ग्रैप-4 लागू होने के बाद दिल्ली में ट्रकों, लोडर और अन्य भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। हालांकि, आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति करने वाले वाहनों को छूट दी गई है।

आदेश की मुख्य बातें

आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति करने वाले वाहनों को छोड़कर, किसी भी प्रकार के ट्रक को दिल्ली में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। राजमार्ग, फ्लाईओवर और अन्य सार्वजनिक परियोजनाओं पर निर्माण गतिविधियां भी प्रतिबंधित रहेंगी। सीएक्यूएम ने कक्षा 6 से 9 और 11 के छात्रों के लिए ऑनलाइन कक्षाओं का सुझाव दिया है। सरकारी और निजी कार्यालयों को 50% कर्मचारियों के साथ संचालित करने और बाकी को वर्क फ्रॉम होम देने का निर्देश दिया गया है।

एक्यूआई गंभीर स्तर पर

दिल्ली-एनसीआर में रविवार को औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 500 के पार पहुंच गया, जो ‘गंभीर’ श्रेणी में आता है। दिल्ली के कई इलाकों में एक्यूआई खतरनाक स्तर पर दर्ज किया गया:

सोमवार को दिल्ली का औसत एक्यूआई 481 रहा। कई इलाकों में यह बेहद खराब स्तर पर दर्ज किया गया:

स्वास्थ्य पर प्रभाव और सुझाव

विशेषज्ञों ने लोगों से अपील की है कि बच्चे, बुजुर्ग, और श्वसन या हृदय रोग से पीड़ित लोग घर के अंदर ही रहें और बाहरी गतिविधियों से बचें। जनता को दिशा-निर्देशों का पालन करने और प्रदूषण कम करने में सहयोग देने की अपील की गई है।

 

Exit mobile version