News Room Post

UP : हाईकोर्ट से योगी सरकार को झटका, 69 हजार सहायक शिक्षकों की भर्ती पर लगी अंतरिम रोक

Yogi Adityanath Allahabad High Court

नई दिल्ली। बुधवार को उत्तर प्रदेश में 69 हजार सहायक शिक्षकों की भर्ती पर इलाहाबाद की लखनऊ बेंच ने अंतरिम रोक लगा दी है। इसको लेकर शिकायतकर्ताओं ने न्यायालय में घोषित रिजल्ट में कुछ प्रश्नों की सत्यता पर सवाल उठाया था। इस पर रोक लगाते हुए कोर्ट ने भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। इस मामले में अब अगली सुनवाई 12 जुलाई को होगी।

दर्जनों याचिकाकर्ताओं की याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई करके जस्टिस आलोक माथुर की बेंच ने अंतरिम रोक का आदेश जारी किया। इससे पहले हाई कोर्ट ने 1 जून को अपना आदेश सुरक्षित किया था, जिसे आज सुनाया गया। कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को विवादित प्रश्नों पर अपनी आपत्ति एक सप्ताह के भीतर राज्य सरकार के समक्ष प्रस्तुत करने को कहा है।

याचिकाकर्ताओं की आपत्तियों को सरकार यूजीसी को भेजेगी और यूजीसी आपत्तियों का निस्तारण करेगी। अगली सुनवाई 12 जुलाई को होगी। गौरतलब है कि सरकार नियुक्तियां पूरी करने में बहुत तत्परता दिखा रही थी। सरकार का मानना था कि इस कोरोना काल मे जल्द नियुक्तियां होने पर अनेकों अभ्यार्थियों को बहुत राहत मिलेगी।

सहायक शिक्षकों के 69000 पदों के लिए चयनित उम्मीदवारों की अंतिम मेरिट लिस्ट 2 जून को ही जारी कर दी गई थी। चयनित उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट upbasiceduboard.gov.in पर जाकर पूरी लिस्ट देख सकते हैं। चयनित उम्मीदवारों को जिला आवंटित कर दिया गया है। इस बाबत विवरण वेबसाइट पर उपलब्ध है।

Exit mobile version