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Mohammed Zubair Arrested: Alt News का फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर पहुंचा सलाखों के पीछे, दिल्ली पुलिस ने इस आरोप में किया गिरफ्तार

fact checker mohammad zubair alias zoo bear

नई दिल्ली। यूं तो खबरों की इस दुनिया में बेशुमार खबरें आती हैं, जिन्हें जानने की आतुरता हमेशा ही हमारे पाठकों और दर्शकों के जेहन में अपने चरम पर रहती है और इसी आतुरता को शांत करने के लिए पत्रकारिता सरीखी विद्या का जन्म हुआ है, लेकिन अफसोस कुछ लोग इसी आतुरता का बेजा इस्तेमाल  कर पत्रकारिता की नौका पर सवार होकर खबरों को एजेंडे के रूप में प्रस्तुत कर पाठकों और दर्शकों को दिगभ्रमित करने का दुस्साहस करते हैं। आज एक ऐसे ही शख्स के खिलाफ पुलिस ने कड़ा एक्शन लिया है। आपको बता दें कि ALT न्यूज के को-फाउंडर मोहम्मद जुबैर को गिरफ्तार कर लिया गया है। दिल्ली पुलिस ने जुबैर को आईपीसी की धारा 153/295 के तहत गिरफ्तार किया गया है। दरअसल, जुबैर पर आरोप है कि उसने धार्मिक भावनाओं को आहत  किया है।आइए, पूरा माजरा विस्तार से जानते हैं।

जानिए पूरा माजरा..!

दरअसल, जुबैर पर धार्मिक भावनाओं को आहत करने का आरोप लगा है। इस मामले में पूछताछ के लिए आज जुबैर को बुलाया गया था, जिसके बाद आज उसकी गिरफ्तारी हुई है। पुलिस ने कहा कि जुबैर को गिरफ्तार करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य मौजूद थे, तभी उन्हें गिरफ्तार किया गया है। ध्यान रहे कि जुबैर अपने मित्र के साथ मिलकर ऑल्ट न्यूज वेबसाइट चलाते हैं। वे विभिन्न समाचार वेबसाइट द्वारा प्रकाशित की खबरों को फैक्ट चेकिंग कर उनकी विश्वनियता खंगालने की कोशिश करते हैं। बता दें कि कई बार जुबैर पर खबरों की गलत फैक्ट चेकिंग के आरोप लग चुके हैं। अब पुलिस जुबैर को मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करेगी। जिसके बाद उन्हें पुलिस रिमांड भेजा जाएगा। माना जा रहा है कि पुलिस की तरफ से अतिरिक्त रिमांड की भी मांग की जाएगी।

आपको बता दें कि धारा 153 दंगा करने के इरादे से किसी को उकसाने या दंगा करने पर लगाई जाती है और धारा 295 ए धार्मिक भावनाओं को आहत करने के आरोप में लगाई जाती है। अब ऐसे में देखना होगा कि इस पूरे मामले को संज्ञान में लेने के बाद पुलिस की तरफ से क्या कुछ कार्रवाई की जाती है। गौरतलब है कि इससे पहले ऑल्ट न्यूज के फैक्ट चेकर और सह संस्थापक मोहम्मद जुबैर इलाहाबाद हाईकोर्ट के शिकंजे में फंस गए हैं। उनके जेल जाने की नौबत आ गई है। कोर्ट ने तीन संतों की मानहानि के मामले में जुबैर को राहत देने से इनकार कर दिया है।


जुबैर अपने को जू बियर कहलाना पसंद करते हैं। उन्होंने संत यति नरसिंहानंद, बजरंग मुनि और आनंद स्वरूप को ‘घृणा फैलाने’ वाला बताते हुए ट्वीट किया था। इस पर जुबैर के खिलाफ आईपीसी की धारा 295 के तहत यूपी पुलिस ने केस दर्ज किया था। वहीं, खबर ये भी है कि जुबैर ने अपना फेसबुक अकाउंट डिलीट कर दिया है। बताया जा रहा है कि फेसबुक पर जुबैर की ओर से हिंदू धर्म और देवी-देवताओं के बारे में कई गलत बातें लिखी गई थीं।

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