नई दिल्ली। दिल्ली की ओखला विधानसभा सीट से आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान को राउज एवेन्यू कोर्ट ने अग्रिम जमानत दे दी है। हालांकि इससे पहले भी कोर्ट ने खान को गिरफ्तारी से राहत प्रदान की थी। जामिया नगर में हत्या के आरोपी को गिरफ्तार करने गई दिल्ली पुलिस की टीम पर हमले के मामले में पुलिस ने आप विधायक के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की थी, इसी मामले में अब उनको अग्रिम बेल मिल गई है। अदालत ने आप विधायक को 25 हजार रुपए के निजी मुचलका पर बेल देते हुए कुछ शर्तें भी लगाई हैं।
राउज एवेन्यू कोर्ट ने अमानतुल्लाह खान को मामले की जांच में सहयोग देने को कहा है। साथ ही यह आदेश दिया है कि जब भी दिल्ली पुलिस पूछताछ के लिए बुलाए उन्हें उपस्थित रहना होगा। कोर्ट ने कहा कि वह किसी भी तहर से सबूतों से छेड़छाड़ नहीं करेंगे और बिना इजाजत उनके देश से बाहर जाने पर भी रोक लगा दी है। इससे पहले 13 फरवरी को अदालत ने अमानतुल्लाह खान के खिलाफ किसी भी दंडात्मक कार्रवाई पर 24 फरवरी तक के लिए रोक लगा दी थी।
दरअसल दिल्ली पुलिस की टीम हत्या के एक आरोपी को गिरफ्तार करने जामिया नगर गई थी। वहां अमानतुल्लाह खान के समर्थकों ने हंगामा करते हुए पुलिसकर्मियों के साथ धक्का मुक्की की। इस हंगामे का फायदा उठाते हुए हत्यारोपी फरार हो गया। जिस समय पुलिसकर्मियों के साथ धक्का मुक्की की गई आप विधायक अमानतुल्लाह खान भी वहीं मौजूद थे। इसके बाद दिल्ली पुलिस उनसे पूछताछ करने उनके घर पहुंची थी मगर वो घर पर नहीं मिले। इसके बाद पुलिस ने आप विधायक के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। पुलिस आप विधायक की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमार रही थी। इस बीच अमानतुल्लाह खान ने गिरफ्तारी से बचने के लिए दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में याचिका दायर कर दी थी।