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Arvind Kejriwal Interim Bail Increase Demand Case : अरविंद केजरीवाल को नहीं मिली राहत, सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा, जमानत अवधि बढ़ाने पर सीजेआई करेंगे फैसला

नई दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को उनकी अंतरिम जमानत अविध बढ़ाए जाने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल कोई राहत देने से इनकार कर दिया। न्यायमूर्ति जेके माहेश्वरी और केवी विश्वनाथन की पीठ ने उचित आदेश पारित करने के लिए याचिका को भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ के समक्ष सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया है। पीठ ने कहा इस याचिका पर आदेश सीजेआई ही दे सकते हैं।

सुप्रीम कोर्ट के समक्ष आज वरिष्ठ अधिवक्ता डॉ. अभिषेक मनु सिंघवी ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल अर्जी का उल्लेख किया, जिसमें दिल्ली शराब नीति में उन्हें दी गई अंतरिम जमानत की अवधि बढ़ाने की मांग की गई है। सिंघवी ने अंतरिम जमानत को एक सप्ताह तक बढ़ाए जाने की मांग करते हुए बताया, ताकि डॉक्टरों द्वारा निर्धारित केजरीवाल का पीईटी-सीटी स्कैन कराया जा सके। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने ईडी की सभी दलीलों को दरकिनार करते हुए अरविंद केजरीवाल को चुनाव प्रचार के लिए 1 जून तक अंतरिम जमानत दी थी। केजरीवाल को 2 जून को सरेंडर करना होगा। मगर उससे पहले केजरीवाल ने अपने खराब स्वास्थ्य का हवाला देते हुए अंतरिम जमानत अवधि 7 दिन बढ़ाने की मांग की है।

वहीं, इस मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए बीजेपी नेता दुष्यंत गौतम ने कहा कि अरविंद केजरीवाल आज पंजाब में चुनाव प्रचार कर रहे हैं, क्या उन्हें पता नहीं है कि वह अस्वस्थ हैं। वह सिर्फ बीमार होने का नाटक कर रहे हैं। यदि वह अस्वस्थ हैं तो उन्हें अस्पताल जाना चाहिए। वह सिर्फ लोगों और कानून को धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें उनके पापों की सज़ा मिलेगी।

दूसरी तरफ, बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने कहा, केजरीवाल का प्लान पहले चुनाव प्रचार करने और फिर जेल जाने से पहले बीमार पड़ने का है। वह कभी भी चुनाव प्रचार के दौरान अचानक बेहोश होने, गिरने या कमजोर दिखने का नाटक कर सकते हैं ताकि बेल को आगे बढ़ाया जा सके। यह सुप्रीम कोर्ट के आदेश से खिलवाड़ करने का प्लान है।

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