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Mumbai: बॉम्बे हाई कोर्ट ने दिया निर्देश- ‘बिना परमिशन सोसाइटी में बकरे की कुर्बानी गलत’, ऐसा करने वालों पर होगी कड़ी कार्रवाई

नई दिल्ली। मायानगरी मुंबई से सटे मीरा रोड-भायंदर इलाके के एस्टेला बिल्डिंग की सोसाइटी में बकरे की कुर्बानी को लेकर शुरू हुए विवाद में अब एक नया मोड़ आ गया है। दरअसल, इस संबंध में एक याचिका पर सुनवाई करते हुए अब बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक अहम निर्देश दिया है। कोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान निर्देश देते हुए कहा कि बिना इजाजत के सोसाइटी परिसर में जानवरों की कुर्बानी देना बिल्कुल गलत है। जो लोग ऐसा करते हैं उनके खिलाफ कोर्ट ने राज्य की सरकार और महानगरपालिका प्रशासन को कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए।

कोर्ट ने पुलिस से भी कहा कि वो ऐसे मामलो से निपटने के लिए जरुरी बंदोबस्त करें और जो भी इस तरह की हरकत करता पाया जाता है उसके खिलाफ सख्त एक्शन ले। आपको बता दें कि मीरा-भायंदर के मामले में हाईकोर्ट ने ये निर्देश नहीं दिया है। बल्कि अदालत ने मुंबई की ही एक और सोसाइटी से जुड़ी याचिका पर सुनवाई करते हुए निर्देश दिया है। हालांकि दोनों ही मामले बिल्कुल एक जैसे हैं।

आपको बता दें कि ये याचिका मुंबई सेंट्रल के नाथानी नाम की एक सोसाइटी में रहने वाले जैन समुदाय के लोगों ने दायर की थी। दरअसल, इस सोसायटी में बकरीद के मौके पर कुर्बानी देने के लिए 60 बकरे लाए गए थे। जैन समुदाय के लोगों ने इस कुर्बानी पर रोक लगाने के लिए एक याचिका दायर की थी। याचिकाकर्ता के वकील मिखाइल डे ने सोसाइटी परिसर में बकरे की कुर्बानी के विरोध में अदालत के समक्ष अपना पक्ष रखा। जिसके बाद कोर्ट ने इस संबंध में खास निर्देश जारी करते हुए कहा कि सोसाइटी के परमिशन के बिना सोसाइटी परिसर में जानवरों की कुर्बानी देना गलत है। जो लोग ऐसा करते हैं उनके खिलाफ कोर्ट ने राज्य की सरकार और महानगरपालिका प्रशासन को कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए।

 

मीरा-भायंदर की सोसाइटी में भी दो बकरे लाने और उनकी कुर्बानी को लेकर हुआ था विवाद

आपको बता दें कि ऐसा ही एक मामला मुंबई के मीरा रोड-भायंदर इलाके में भी देखने को मिला, जहां पर जे पी इंफ्रा सोसाइटी के एस्टेला बिल्डिंग में मोहसिन खान नाम का एक व्यक्ति मंगलवार की शाम कुर्बानी के लिए दो बकरे लेकर आया। बकरीद के दिन वो भी सोसाइटी परिसर में इन बकरों की कुर्बानी देने वाला था। जिस पर सोसाइटी के अन्य लोगों ने आपत्ति जताई। इसपर मोहसिन ने अपने पक्ष में कुछ लोगों को बुला लिया। जिसके बाद अन्य सदस्यों ने भी हिन्दू संगठनों को बुला लिया और सोसाइटी परिसर में हनुमान चालीसा का पाठ करने लगे। बढ़ते हुए विवाद को देखकर पुलिस ने मोहसिन खान को समझाया कि सोसाइटी के नियमों और शर्तों के तहत वह परिसर में बकरे की कुर्बानी नहीं दे सकता। जिसके बाद बुधवार की सुबह करीब 4 बजे मोहसिन बकरों को सोसाइटी से बाहर ले कर गया।

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