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West Bengal: नदिया रेप केस पर सवाल खड़े करने वाली ममता बनर्जी को कलकत्ता हाईकोर्ट का झटका, CBI जांच के आदेश

Calcutta High Court & Mamta Banerjee

कलकत्ता। नदिया जिले में एक 14 साल की नाबालिग से कथित तौर पर गैंगरेप और उसकी मौत की जांच के मामले में पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी को कलकत्ता हाईकोर्ट ने तगड़ा झटका दिया है। हाईकोर्ट ने इस मामले की सीबीआई जांच का आदेश मंगलवार को दिया। इससे पहले ममता ने मामले पर सवाल उठाया था और अपने बयान में कहा था कि किसे पता कि लड़की से रेप हुआ या वो प्रेग्नेंट थी। ममता ने ये भी कहा था कि अगर कोई रिलेशनशिप में रहता है और ऐसी घटना होती है, तो सरकार भला उसे कैसे रोक सकती है।

कलकत्ता हाईकोर्ट ने पीड़ित परिवार की अर्जी पर सुनवाई के बाद कहा कि वो सीबीआई से जांच का आदेश दे रहा है। कोर्ट ने पुलिस से कहा है कि वो केस की सारी जानकारी केंद्रीय एजेंसी को दे। ये घटना नदिया जिले के हांशखाली में हुई थी। कोर्ट ने पीड़ित परिवार और केस से जुड़े गवाहों की सुरक्षा के भी आदेश दिए हैं। ममता बनर्जी ने जब नदिया में हुई घटना पर अजब-गजब प्रतिक्रिया दी, तो उससे सियासी घमासान भी मच गया। बीजेपी के नेता और विधानसभा में नेता विपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने कहा था कि ममता को अपना चेहरा फिनाइल और ब्लीचिंग पाउडर से धोना चाहिए।

इस घटना पर टीएमसी में भी ममता की राय के खिलाफ आवाज उठी है। पार्टी की सांसद महुआ मोइत्रा ने घटना की निंदा करते हुए कहा था कि अगर आरोपी बालिग है और उसने नाबालिग से शारीरिक संबंध बनाया, तो वो कानून के हिसाब से दोषी है और इस मामले में कानून का पालन होना चाहिए। लड़की के घरवालों के मुताबिक 4 अप्रैल को टीएमसी नेता के बेटे समर गोआला के बर्थ-डे पार्टी में वो गई थी। शाम को लौटने पर उसके प्राइवेट पार्ट से खून बहता दिखा और अस्पताल ले जाने से पहले 5 अप्रैल को उसकी मौत हो गई। मृतका की मां का आरोप है कि उनकी बेटी को घर छोड़ने जो लोग आए थे, उन्होंने धमकी दी थी कि पुलिस में शिकायत की, तो घर को फूंक देंगे। इसके अलावा जबरन उनकी बेटी की लाश का अंतिम संस्कार भी करा दिया गया था।

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