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Narada Case: कलकत्ता हाईकोर्ट ने TMC नेताओं को दी जमानत, मगर रख दी ये शर्तें

TMC Minister CBI

कोलकाता। नारदा स्टिंग ऑपरेशन मामले में एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में, पांच-न्यायाधीशों की खंडपीठ ने गिरफ्तार किए गए चार तृणमूल नेताओं – फिरहाद हकीम, सुब्रत मुखर्जी, मदन मित्रा और सोवन चटर्जी को शुक्रवार को अंतरिम जमानत दे दी। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल और न्यायमूर्ति अरिजीत बनर्जी, आई.पी. मुखर्जी, हरीश टंडन और सौमेन सेन ने राज्य के दो कैबिनेट मंत्रियों, एक विधायक और कोलकाता के एक पूर्व मेयर को 2-2 लाख रुपये का निजी मुचलका जमा करने को कहा। लेकिन हाईकोर्ट ने कुछ शर्तें भी रखी हैं। अदालत ने यह भी कहा कि आरोपी सबूतों से छेड़छाड़ या प्रभावित नहीं कर सकता है और उसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जांच में शामिल होना होगा। एचसी बेंच ने कहा कि गिरफ्तार लोगों को नारदा मामले में लंबित मुकदमे पर प्रेस साक्षात्कार नहीं देने के लिए कहा गया है।

सीबीआई की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अंतरिम जमानत देने का विरोध करते हुए कहा कि आरोपी लंबित मुकदमे को प्रभावित करने के लिए पर्याप्त प्रभावशाली हैं। मेहता ने यह भी कहा कि आरोपियों में जनता की भावनाओं को भड़काकर भीड़ इकट्ठा करने की क्षमता है, जो जांच या मुकदमे को पटरी से उतार सकती है।

इस मौके पर, पीठ ने सॉलिसिटर जनरल से पूछा कि क्या गिरफ्तार किए गए नेताओं-कैबिनेट मंत्री हकीम और मुखर्जी, विधायक मित्रा और पूर्व मेयर को हिरासत में रखना जरूरी है, जब उन्हें 4 साल से अधिक समय तक जांच के दौरान गिरफ्तार नहीं किया गया था।

पीठ के दूसरे वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायमूर्ति आईपी मुखर्जी ने कहा, “हम एक अवलोकन करना चाहते हैं। जांच 2017 में शुरू हुई। उन्हें जांच के दौरान गिरफ्तार नहीं किया गया था। आम तौर पर, गिरफ्तारी जांच को सुविधाजनक बनाने के लिए होती है। वे पहले भी शक्तिशाली थे। अब गिरफ्तारी क्यों?”

न्यायमूर्ति मुखर्जी ने सॉलिसिटर जनरल से पूछा कि टीएमसी नेताओं, जिन्हें 4 साल से अधिक समय से जांच के दौरान गिरफ्तार नहीं किया गया है, को अब घर में नजरबंद क्यों रखा जाना चाहिए, जब उन्हें महामारी के दौरान अपने कर्तव्यों का पालन करने की आवश्यकता होती है।

गिरफ्तार किए गए नेता 17 मई से न्यायिक हिरासत में हैं। 19 मई को, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल और न्यायमूर्ति अरिजीत बनर्जी की खंडपीठ ने उन्हें नजरबंद रखने की अनुमति दी थी, जब न्यायाधीशों ने जमानत पर एक विभाजित फैसला सुनाया था। हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई के लिए पांच सदस्यीय पीठ का गठन किया था।

इससे पहले 17 मई को, खंडपीठ ने कोलकाता में विशेष सीबीआई कोर्ट द्वारा तृणमूल कांग्रेस के चार नेताओं को दी गई जमानत पर रोक लगा दी थी, जिन्हें 17 मई को सीबीआई ने नाटकीय रूप से गिरफ्तार किया था।

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