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CBI Will Investigate Doctor Rape And Murder Case : कलकत्ता हाईकोर्ट ने महिला डॉक्टर से रेप और मर्डर मामले की सीबीआई को सौंपी जांच

CBI Will Investigate Doctor Rape And Murder Case : कोर्ट ने बंगाल पुलिस को केस से जुड़े सभी दस्तावेज कल सुबह तक सीबीआई को सौंपने का आदेश दिया है। दूसरी तरफ, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने मामले में स्वत: संज्ञान लेते हुए पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को नोटिस जारी कर दो सप्ताह के भीतर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है।

नई दिल्ली। कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी महिला डाक्टर की दुष्कर्म के बाद हत्या मामले की जांच कलकत्ता हाईकोर्ट ने सीबीआई को सौंप दी है। कोर्ट ने बंगाल पुलिस को केस से जुड़े सभी दस्तावेज कल सुबह तक सीबीआई को सौंपने का आदेश दिया है। मुख्य न्यायाधीश टीएस शिवगणनम और न्यायमूर्ति हिरण्मय भट्टाचार्य की पीठ ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल से कहा कि वह अपने आप छुट्टी पर चले जाएं, वरना कोर्ट उनको लंबी छुट्टी पर भेजने का आदेश दे देगी। न्यायालय ने डॉक्टरों से आंदोलन खत्म करने का आह्वान भी किया है।

कोर्ट का कहना है कि आंदोलन का असर सरकारी अस्पतालों में आने वाले गरीब मरीजों पर पड़ेगा, इसलिए डॉक्टरों को काम पर लौट जाना चाहिए। पीठ ने कहा कि हम वास्तव में डॉक्टरों और मेडिकल छात्रों और विशेष रूप से आरजी कर मेडिकल कॉलेज के लोगों द्वारा इस मामले में प्रकट की गई भावनाओं की सराहना करते हैं। मगर डॉक्टरों का यह दायित्व है कि वे अपने मरीजों का इलाज करें, इसलिए हम अपील करेंगे कि वे राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ चर्चा करें और अपना आंदोलन वापस लेने पर विचार करें। इससे पहले आज ही सुबह सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने इस मामले में ममता बनर्जी सरकार को कटघरे में खड़े करते हुए सवाल किया था कि आखिर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल को सरकार क्यों बचाने का प्रयास कर रही है? क्या इस मामले में आरजी कर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल का बयान लिया गया है? आप कैसे आश्वस्त करेंगे कि जांच पारदर्शी होगी?

आपको बता दें कि मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डा. संदीप घोष ने कल अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। मगर इस्तीफे के कुछ ही समय बाद कलकत्ता नेशनल मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में उन्हें फिर से नियुक्त कर दिया गया है। दूसरी तरफ, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने महिला डाक्टर की रेप के बाद हत्या मामले में स्वत: संज्ञान लेते हुए पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को नोटिस जारी कर दो सप्ताह के भीतर मामले में विस्तृत रिपोर्ट मांगी है।

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